आत्मसमर्पण से पहले गौतम नवलखा ने लिखा, “यूएपीए के तहत चलने वाली प्रक्रिया ही अपने आप में एक सज़ा है”
जहां एक तरफ़ डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। वहीं नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, गौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बडे, जिन्हें 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में ग़ैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी बनाया गया था, पुलिस के सामने आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की सबसे मज़बूत विरासत में से एक रहे डॉ. अम्बेडकर की जयंती पर इस विडंबना को कई लोगों ने उजागर किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने इन नागरिक कार्यकर्ताओं की अग्रिम ज़मानत की याचिका 16 मार्च को ही खारिज कर दी थी और उन्हें 6 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, जिसे 8 अप्रैल को एक सप्ताह के लिए इसलिए बढ़ा दिया गया था, क्योंकि देश को COVID-19 महामारी के कारण एक अभूतपूर्व लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली में एनआईए मुख्यालय के सामने आत्मसमर्पण करने जाने से पहले नवलखा लिखते हैं, '' इस दोहरे झटके (यूएपीए के तहत प्रावधानों) के तहत, जेल मानक बन जाती है, और ज़मानत अपवाद बन जाती है। काफ़्का की अवास्तविक दुनिया की तरह, इसकी प्रक्रिया ही सज़ा बन जाती है।”
गौतम नवलखा का पत्र इस प्रकार है :
जबकि मैं दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए चलने की तैयारी में हूं, मुझे इस बात की ख़ुशी है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने मुझे 8 अप्रैल, 2020 को आदेश जारी करके एक और सप्ताह की आज़ादी दी थी। आज़ादी के उस एक हफ़्ते का मतलब इस लॉकडाउन के दौर में मेरे लिए बहुत कुछ है। उनके इस आदेश ने शीर्ष अदालत के 16 मार्च के आदेश के अनुपालन में पेश आयी विकट परिस्थितियों को हल कर दिया था, जिसके मुताबिक़ मुझे एनआईए, मुंबई के समक्ष 6 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करना था। इसके बाद लागू हुए लॉकडाउन ने मुझे यात्रा करने से रोक दिया। इसके अलावा एनआईए (मुंबई) की ओर से कोई निर्देश नहीं था कि मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि अब मुझे दिल्ली स्थित एनआईए हेड क्वार्टर में आत्मसमर्पण करना है।
भारत के प्रधानमंत्री ने Covid-19 महामारी से पैदा हुई इस चुनौती की तुलना "राष्ट्रीय आपातकाल" की स्थिति से की है। इसी बीच शीर्ष अदालत ने हाल ही में जेल की बदहाली के मामले में हस्तक्षेप किया है, और जेल के क़ैदियों की भीड़भाड़ और और नज़रबंद लोगों के ख़तरे को लेकर अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किये थे, जेल कर्मचारियों और अन्य कर्मियों को जेल की ड्यूटी पर तैनात किया गया था। हालांकि Covid-19 संक्रमण का कोई मामला अभी तक किसी भी जेल से नहीं आया है, ये हालात मेरे लिए कुछ हद तक आश्वस्त करने वाला है,लेकिन यह चिंता तब भी बनी हुई है। हालांकि, मेरे ऊपर इस डर का असर ज़रूर है कि Covid-19 के बीच मेरे निकट और प्रिय लोग मेरे क़ैद को लेकर परेशान हैं। मैं मदद करने की हालत में तो नहीं हूं, लेकिन इस बात से ज़रूर निराश हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के आदेश में उस Covid-19 महामारी को लेकर किसी भी तरह का कोई संदर्भ नहीं था, जिसने भारत में हम सभी लोगों के साथ-साथ पूरी दुनिया को भी अपने आगोश में ले लिया है।
हालांकि, मैं अब उन वास्तविक क़ानूनी प्रक्रिया का सामना करना शुरू कर सकता हूं, जिन मामलों में ग़ैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं। ऐसे अधिनियम सामान्य न्यायशास्त्र के मोड़ को उलट-पुलट कर रख देते हैं। अब यह स्वयंसिद्ध नहीं रह गया है कि “कोई व्यक्ति तबतक निर्दोष होता है,जबतक कि वह दोषी न साबित हो जाये”। सच्चाई तो यही है कि ऐसे अधिनियमों के तहत, “कोई आरोपी तबतक दोषी होता है, जब तक कि वह निर्दोष साबित न हो जाय”।
यूएपीए के कठोर प्रावधान अधिनियम के तहत दी जाने वाली कड़ी सज़ा को देखते हुए साक्ष्य, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को लेकर सख़्त प्रक्रियायें नहीं अपनाया जाती हैं: उन प्रक्रियाओं को, जो अन्यथा साक्ष्य के सिलसिले में सख़्त नियम प्रदान करती हैं, इसके बजाय इस मामले में लोचदार बनाया जाता है। इस दोहरे झटके के तहत, जेल आदर्श बन जाती है, और ज़मानत एक अपवाद बन जाती है। काफ़्का की अवास्तविक दुनिया की तरह इसकी प्रक्रिया ही सज़ा बन जाती है।
इसे भी देखे : "हम लड़ेंगे साथी": गौतम नवलखा
मेरे अपने और मेरे सभी सह-आरोपियों को लेकर मेरी उम्मीद एक त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई पर टिकी हुई है। यही मुझे अपना नाम पाक-साफ़ करने और आज़ाद चलने में सक्षम बनायेगा, साथ ही साथ ख़ुद की अर्जित आदतों से छुटकारा पाने के लिए जेल में समय का सदुपयोग करवायेगा। तब तक, "क्या आप स्वतंत्रता के इन गीतों को गाने में मेरी मदद नहीं करेंगे I कॉज ऑल आई एवर हैव ए रिडेंप्शन सॉंग---स्वतंत्रता के ये गीत......”(बॉब मार्ले)
गौतम नवलखा, 14 अप्रैल, 2020, नई दिल्ली।
अंग्रेजी में लिखे गए मूल पत्र को आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं -
Under UAPA, Process Itself Becomes Punishment, Writes Activist Gautam Navlakha Before Surrendering
गौतम नवलखा की तरह आनंद तेलतुम्बडे ने भी अपनी गिरफ़्तारी से पहले एक खुला पत्र लिखा है, जिसे आप यहां पढ़ सकते हैं :
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