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आत्मसमर्पण से पहले गौतम नवलखा ने लिखा, “यूएपीए के तहत चलने वाली प्रक्रिया ही अपने आप में एक सज़ा है”

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भीमा कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में अपनी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद, नवलखा ने आज, मंगलवार को दिल्ली में एनआईए के समक्ष समर्पण कर दिया।
 गौतम नवलखा

जहां एक तरफ़ डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है।  वहीं नागरिक अधिकार कार्यकर्तागौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बडेजिन्हें 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा के सिलसिले में ग़ैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी बनाया गया थापुलिस के सामने आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की सबसे मज़बूत विरासत में से एक रहे डॉ. अम्बेडकर की जयंती पर इस विडंबना को कई लोगों ने उजागर किया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने इन नागरिक कार्यकर्ताओं की अग्रिम ज़मानत की याचिका 16 मार्च को ही खारिज कर दी थी और उन्हें 6 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया थाजिसे 8 अप्रैल को एक सप्ताह के लिए इसलिए बढ़ा दिया गया थाक्योंकि देश को COVID-19 महामारी के कारण एक अभूतपूर्व लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली में एनआईए मुख्यालय के सामने आत्मसमर्पण करने जाने से पहले नवलखा लिखते हैं, '' इस दोहरे झटके (यूएपीए के तहत प्रावधानों) के तहतजेल मानक बन जाती हैऔर ज़मानत अपवाद बन जाती है। काफ़्का की अवास्तविक दुनिया की तरह, इसकी प्रक्रिया ही सज़ा बन जाती है।

गौतम नवलखा का पत्र इस प्रकार है :

जबकि मैं दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए चलने की तैयारी में हूंमुझे इस बात की ख़ुशी है कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने मुझे 8 अप्रैल2020 को आदेश जारी करके एक और सप्ताह की आज़ादी दी थी। आज़ादी के उस एक हफ़्ते का मतलब इस लॉकडाउन के दौर में मेरे लिए बहुत कुछ है। उनके इस आदेश ने शीर्ष अदालत के 16 मार्च के आदेश के अनुपालन में पेश आयी विकट परिस्थितियों को हल कर दिया थाजिसके मुताबिक़ मुझे एनआईएमुंबई के समक्ष 6 अप्रैल तक आत्मसमर्पण करना था। इसके बाद लागू हुए लॉकडाउन ने मुझे यात्रा करने से रोक दिया। इसके अलावा एनआईए (मुंबई) की ओर से कोई निर्देश नहीं था कि मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। मुझे पता है कि अब मुझे दिल्ली स्थित एनआईए हेड क्वार्टर में आत्मसमर्पण करना है।

भारत के प्रधानमंत्री ने Covid-19 महामारी से पैदा हुई इस चुनौती की तुलना "राष्ट्रीय आपातकाल" की स्थिति से की है। इसी बीच शीर्ष अदालत ने हाल ही में जेल की बदहाली के मामले में हस्तक्षेप किया हैऔर जेल के क़ैदियों की भीड़भाड़ और और नज़रबंद लोगों के ख़तरे को लेकर अधिकारियों को दिशानिर्देश जारी किये थेजेल कर्मचारियों और अन्य कर्मियों को जेल की ड्यूटी पर तैनात किया गया था। हालांकि Covid-19 संक्रमण का कोई मामला अभी तक किसी भी जेल से नहीं आया हैये हालात मेरे लिए कुछ हद तक आश्वस्त करने वाला है,लेकिन यह चिंता तब भी बनी हुई है। हालांकिमेरे ऊपर इस डर का असर ज़रूर है कि Covid-19 के बीच मेरे निकट और प्रिय लोग मेरे क़ैद को लेकर परेशान हैं। मैं मदद करने की हालत में तो नहीं हूंलेकिन इस बात से ज़रूर निराश हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के आदेश में उस Covid-19 महामारी को लेकर किसी भी तरह का कोई संदर्भ नहीं थाजिसने भारत में हम सभी लोगों के साथ-साथ पूरी दुनिया को भी अपने आगोश में ले लिया है।

हालांकिमैं अब उन वास्तविक क़ानूनी प्रक्रिया का सामना करना शुरू कर सकता हूंजिन मामलों में ग़ैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं। ऐसे अधिनियम सामान्य न्यायशास्त्र के मोड़ को उलट-पुलट कर रख देते हैं। अब यह स्वयंसिद्ध नहीं रह गया है कि कोई व्यक्ति तबतक निर्दोष होता है,जबतक कि वह दोषी न साबित हो जाये। सच्चाई तो यही है कि ऐसे अधिनियमों के तहत, “कोई आरोपी तबतक दोषी होता हैजब तक कि वह निर्दोष साबित न हो जाय

यूएपीए के कठोर प्रावधान अधिनियम के तहत दी जाने वाली कड़ी सज़ा को देखते हुए साक्ष्यविशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को लेकर सख़्त प्रक्रियायें नहीं अपनाया जाती हैं: उन प्रक्रियाओं कोजो अन्यथा साक्ष्य के सिलसिले में सख़्त नियम प्रदान करती हैंइसके बजाय इस मामले में लोचदार बनाया जाता है। इस दोहरे झटके के तहतजेल आदर्श बन जाती हैऔर ज़मानत एक अपवाद बन जाती है। काफ़्का की अवास्तविक दुनिया की तरह इसकी प्रक्रिया ही सज़ा बन जाती है।

 इसे भी देखे : "हम लड़ेंगे साथी": गौतम नवलखा

मेरे अपने और मेरे सभी सह-आरोपियों को लेकर मेरी उम्मीद एक त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई पर टिकी हुई है। यही मुझे अपना नाम पाक-साफ़ करने और आज़ाद चलने में सक्षम बनायेगा, साथ ही साथ ख़ुद की अर्जित आदतों से छुटकारा पाने के लिए जेल में समय का सदुपयोग करवायेगा। तब तक, "क्या आप स्वतंत्रता के इन गीतों को गाने में मेरी मदद नहीं करेंगे कॉज ऑल आई एवर हैव ए रिडेंप्शन सॉंग---स्वतंत्रता के ये गीत......”(बॉब मार्ले)

गौतम नवलखा14 अप्रैल2020नई दिल्ली।

अंग्रेजी में लिखे गए मूल पत्र को आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं -

Under UAPA, Process Itself Becomes Punishment, Writes Activist Gautam Navlakha Before Surrendering

गौतम नवलखा की तरह आनंद तेलतुम्बडे ने भी अपनी गिरफ़्तारी से पहले एक खुला पत्र लिखा है, जिसे आप यहां पढ़ सकते हैं :

राष्ट्र’ के नाम पर क्रूर क़ानूनों को मान्यता हासिल है: गिरफ़्तारी से पहले आनंद तेलतुम्बडे का खुला पत्र

Draconian Legislations Are Validated in Name of ‘Nation’: Anand Teltumbde Writes Open Letter Before Arrest

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