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ज्ञानवापीः विवादित बयान मामले में एडीजे कोर्ट में हाज़िर हुए अखिलेश, ओवैसी ने मांगा समय

अपर ज़िला जज विनोद कुमार की अदालत में 17 जून 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे सुनवाई हुई। क़रीब 15 मिनट तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आपत्ति दाख़िल करने के लिए सात जुलाई की तिथि तय कर दी।
akhilesh and owaisi

उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिली आकृति पर विवादित बयान देने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आदि के मामले में शनिवार को सुनवाई हुई। अखिलेश यादव समेत छह लोग वकालतनामा के जरिये कोर्ट में हाजिर हुए, वहीं ओवैसी के अधिवक्ता ने वकालतनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा।

अपर जिला जज विनोद कुमार की अदालत में 17 जून 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे सुनवाई हुई। करीब 15 मिनट तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आपत्ति दाखिल करने के लिए सात जुलाई की तिथि तय कर दी। अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने पहले निचली अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में उन्होंने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की। इस मामले की सुनवाई अब अपर जिला जज विनोद कुमार की अदालत में हो रही है।

अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने याचिका में दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर शिव का है। शिवलिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आदि ने गलत बयानबाजी की है। इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले में अखिलेश, ओवैसी और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। बनारस के वरिष्ठ अधिवक्तता श्रीनाथ त्रिपाठी प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। आगामी सात जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी।

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