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अगर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, मतलब मुस्लिमों को मिला अल्पसंख्यक दर्जा तुष्टिकरण की राजनीति नहीं

भाजपा कहती थी कि मुस्लिमों को अल्पसंख्यक कहना तुष्टिकरण की राजनीति है लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे ने इस आरोप को खुद ख़ारिज कर दिया।  
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'प्रतीकात्मक फ़ोटो'

सुप्रीम कोर्ट में हिन्दुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने के लिए याचिका दायर की गयी। याचिका दायर करने वाले कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय हैं। इनकी याचिका में कहा गया है कि जहां हिंदुओं की संख्या कम है, वहां केंद्र सरकार द्वारा हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि जिन छह धार्मिक समुदायों (ईसाई, सिख , मुस्लिम, जैन, पारसी, बौद्ध) को केंद्र ने अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, केवल उन्हीं को अल्पसंख्यक होने के नाते फायदे मिलते हैं।

लद्दाख, मिजोरम, मणिपुर, लक्षद्वीप, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड - भारत के इन दस राज्यों में हिन्दुओं की संख्या कम है। इन दस राज्यों में हिन्दुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देना चाहिए।  राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग  और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग जैसे संस्थानों पर भी इस याचिका में सवालिया निशान खड़े किये गए।  इनके बारे में याचिकाकर्ता ने कहा कि यह संस्थान केंद्र द्वारा समाज में 'फूट डालो और राज करने' की रणनीति के तहत बनाये गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब माँगा। केंद्र सरकार साफ तौर पर जवाब नहीं दे रही थी।सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों ने केंद्र सरकार पर तकरीबन 7500 रुपए का हर्जाना लगाया।  तब जाकर केंद्र सरकार ने इस याचिका के सवालों का जवाब दिया। अपनी ही पार्टी के नेता के याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि याचिका द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोप गलत हैं। याचिका में उठाये गए मांग को खारिज कर दिया।  

केंद्र सरकार ने कहा कि छह धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में अल्पसंख्यक का दर्जा देने का अधिकार राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के पास है। अगर वह चाहें तो अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकते हैं। राज्य सरकारें अपनी सीमा में हिंदुओं या किसी भी धार्मिक और भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। कर्नाटक सरकार ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमणी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषा बोलन वाले समुदायों को अपने राज्य में अल्पसंख्यक दर्जा दिया है।

अल्पसंख्यक होने के नाते केंद्र सरकार की जो योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गयी हैं, वह हिन्दुओं के ख़िलाफ़ नहीं है। वह समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। यह समावेशी समाज बनाने के मकसद बनाये गए हैं।  केवल धर्म और भाषा के आधार के पर अल्पसंख्यक होने के नाते सरकार योजनाओं का  लाभ नहीं लिया जा सकता है।  लाभ उन्हें ही मिलता है जो अल्पसंख्यक समाज के भीतर आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ें होते हैं।  

क़ानूनी मामलों के जानकार फैजान मुस्तफा ने कहा कि इस विवाद से यह बात तो साफ़ हो गई है कि मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा देना तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है। भाजपा का यह आरोप कि मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा देना तुष्टिकरण की राजनीति है, इसे भाजपा सरकार ने केंद्र में हलफ़नामा दायर कर खारिज कर दिया। अल्पसंख्यक आयोग तुष्टिकरण की राजनीति की नुमाइंदगी करता है, इस आरोप को भी भाजपा के हलफनामा ने ख़ारिज कर दिया।  

जहाँ तक अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है? इसका सवाल है तो इसकी कोई निश्चित परिभाषा संविधान में नहीं दी गयी है। क़ानूनी मामलों के जानकार फैज़ान मुस्तफा लिखते हैं कि अगर मोटे तौर पर अल्पसंख्यक की परिभाषा समझे तो यह है कि जिन समुदायों के लोगों की संख्या कम होती है, वह अल्पसंख्यक होते हैं। लेकिन केवल संख्या के आधार पर भी किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का तमगा नहीं दिया जा सकता है। रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की आबादी कम थी। लेकिन फिर भी काले लोगों की बड़ी आबादी पर इनकी हुकूमत थी। मतलब केवल संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देना ठीक नहीं ।

इसके अलावा यह भी मुमकिन है कि कई तरह के समुदायों से मिलकर बन रहे एक समाज में संख्या के आधार पर किसी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देना मुमकिन न हो। इसलिए केवल संख्या के आधार पर अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करना उचित नहीं होगा। संख्या के अलावा दूसरा पैमाना यह होने चाहिए कि समाज और राजनीति के क्षेत्र में अमुक समुदाय मजबूत स्थिति में न हो। अमुक समुदाय की हैसियत कमजोर हो। अमुक समुदाय का नजरिया और मूल्य समाज के समाज के सार्वजनिक जगहों पर कम दिखता हो।  समाज की सामान्य मान्यताओं में अमुक समुदाय के नजरिये और मूल्यों की भागीदारी कम हो। इन दो पैमानों पर मुस्लिम समुदाय भारत में अल्पसंख्यक के तौर पर दिखता है।

भारत के संविधान में केवल धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक का उल्लेख किया गया है। अनच्छेद 29 और 30 में इसका जिक्र है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो इन अनुच्छेदों में उल्लेख है कि भारत के किसी भी हिस्से में रह रहा कोई समुदाय जिसकी एक विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति है, वह इसे संरक्षित रखने का काम कर सकता है। किसी भी नागरिक को राज्य समर्थित और राज्य के आर्थिक मदद से चल रहे संस्थान में धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमे से किसी के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता है। धर्म या भाषा के आधार पर बने किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार होगा।  

अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए इकाई के तौर पर किसे लिया जाए? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए है। उन फैसलों का सार यह है कि अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए जिले को नहीं बल्कि राज्य को भी इकाई के तौर पर लिया जा सकता है। अगर राज्य चाहें तो जिन समुदायों की राज्य में आबादी 50 प्रतिशत से कम है, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है। इस आधार पर देखा जाए तो जहाँ पर हिन्दुओं की आबादी कम है, वहां वह अल्पसंख्यक है या नहीं इसका फैसला राज्य आसानी से कर सकता है। इसके लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है?

इस पूरी बहस से इस विवाद पर तो विराम लगना ही चाहिए कि मुस्लिमों को अल्पसंख्यक कहना तुष्टिकरण की राजनीती नहीं है।  

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