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अध्ययन के मुताबिक महामारी के दौरान बलात्कार के मामलों में बढ़ोत्तरी संभव

रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘दक्षिणी एशिया में आधिकारिक आंकड़ों का अभाव है, जिसके जरिये यौन हिंसा की घटनाओं के वास्तविक आंकड़ों का ज्यादा सटीक तरस से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है।’
अध्ययन के मुताबिक महामारी के दौरान बलात्कार के मामलों में बढ़ोत्तरी संभव
तस्वीर साभार: एपी 

बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एवं अन्य दक्षिण एशियाई देशों में रेप पीड़िताओं और उनके परिवारों को न्याय के लिए निष्पक्ष पहुँच बना पाने के लिए जूझना पड़ रहा है।

‘दक्षिण एशिया में यौन हिंसा: पीड़िताओं के समक्ष न्याय के आड़े क़ानूनी एवं अन्य बाधाएं’’ शीर्षक वाली रिपोर्ट को गैर-सरकारी संगठन इक्वालिटी नाउ एंड डिग्निटी अलायन्स इंटरनेशनल द्वारा सह-लेखन किया गया है। भारत उन छह दक्षिण एशियाई देशों में से एक है, जहाँ सरकार को यौन हिंसा, पीड़िताओं के लिए न्याय तक पहुँच में सुधार लाने, और अपराधियों को मिली खुली छूट को खत्म करने की तत्काल आवश्यकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्तमान मह्मारी के दौर ने दुनिया भर में यौन अपराधों के संकट से संबंधित आंकड़ों में काफी इजाफा करने का काम किया है। इस अध्ययन को छह देशों – बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, भारत और श्रीलंका पर केंद्रित रखा गया है।

इसमें कहा गया है कि “महामारी के दौरान भारत में बलात्कार के मामलों की रिपोर्टिंग की संख्या में अभूतपूर्व कमी देखने को मिली है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली राज्य में मार्च और अप्रैल 2020 के बीच में कुल 23 बलात्कार के मामले प्रकाश में आये थे, जबकि 2019 में इसी अवधि के दौरान 139 मामले दर्ज किये गए थे। हालाँकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंकड़े वास्तविकता से जरा भी मेल नहीं खाते हैं, उल्टा मामलों की संख्या में वास्तव में पहले से वृद्धि हुई है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान अपराधियों के घर पर ही बने रहने के कारन महिलाएं रिपोर्ट दर्ज करने में असमर्थ रहीं।”

रिपोर्ट में यौन अपराध को लेकर कानूनों और नीतियों में मौजूद खामियों के बारे में विश्लेषण किया गया है, और दक्षिण एशिया में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने को लेकर आपराधिक न्याय प्रणाली की भूमिका और प्रतिक्रिया का आकलन किया गया है।

इसमें कहा गया है कि “दक्षिण एशिया में आधिकारिक आंकड़ों का अभाव बना हुआ है, जिसके जरिये यौन हिंसा की घटनाओं के वास्तविक आंकड़ों को ज्यादा सटीक तरीके से पकड़ा जा सकता है। हालाँकि गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टों से पता चलता है कि यौन हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय तक अपनी पहुँच बनाने के लिए असंख्य मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं पुलिस के द्वारा उनके मामलों को दर्ज करने, मुकदमा चलाने या सफलतापूर्वक निर्णयात्मक न्याय दिलाने में मदद नहीं पहुंचाई गई है।”

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वर्ष 2020, जिसे हमेशा के लिए कोविड-19 महामारी के साथ अपने जुड़ाव के कारण दागदार माना जायेगा, “महिलाओं ने अनेक वजहों से कहीं अधिक अक्षमता का अनुभव किया है। उदहारण के लिए पुलिस थानों तक पहुँच बना पाने में कमी (विशेषकर लॉकडाउन के दौरान), पुलिस अधिकारियों के रवैय्ये (उनमें से कुछ ने पीड़िताओं की रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दिया), अदालतों के कामकाज में कमी, जिसके चलते मुकदमे की कार्यवाही में देरी, मामलों में समझौता कर लेने का दबाव और आमतौर पर यौन हिंसा के मामलों में पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुँच में अवरोध जैसे मुद्दे शामिल हैं।”

हालाँकि छह देशों के बीच में भारत ही एकमात्र देश है जहाँ पर बलात्कार की परिभाषा में जबरन परिस्थितयों वाले व्यापक फलक को ध्यान में रखा जाता है। भारतीय कानून पीड़िता की ओर से सहमति की अनुपस्थिति वाली परिस्थितियों के व्यापक फलक को मानकर चलता है, जैसे कि एक अधिकार संपन्न हैसियत वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार को अंजाम देना, हिरासत में बलात्कार, रिश्तेदार, अभिभावक, शिक्षक, भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा बलात्कार, या महिला के उपर नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा इसे अंजाम दिया गया हो। “हालाँकि” रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि “यह सिर्फ एक अनुमान है और यदि यौन संबंध बनाने के लिए असंदिग्ध, स्वैच्छिक सहमति को साबित करने के लिए पर्याप्त सुबूत हैं, तो बचाव पक्ष द्वारा इसे ख़ारिज किया जा सकता है।”

अध्ययन में शामिल छह देशों के कानूनों में 18 वर्ष से अधिक की उम्र के पति/पत्नी के वैवाहिक बलात्कार को स्पष्ट रूप से अनुमति देते हैं। सिर्फ नेपाल और भूटान ही इसका अपवाद हैं, जहाँ सभी परिस्थितियों में वैवाहिक बलात्कार को स्पष्ट रूप से आपराधिक कृत्य माना जाता है। हालाँकि इन दोनों देशों में भी वैवाहिक बलात्कार के मामलों को छोटा-मोटा दुष्कर्म माना जाता है, जिसमें बलात्कार की तुलना में बेहद कम सजा दी जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है: “सभी दक्षिण एशियाई देश वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक मामला बनाने के लिए कानूनों में संशोधन करने से हिचक रहे हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि वैवाहिक बलात्कार पर रोकथाम, विवाह संस्था को ही अस्थिर या बर्बाद कर सकता है। सरकारों की ओर से प्रतिक्रिया की कमी के बावजूद समूचे दक्षिण एशिया में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा कई दशकों से पुरातनपंथी आपराधिक कानूनों में संशोधन की लड़ाई जारी है, जो वैवाहिक बलात्कार की इजाजत देते आये हैं।”

रिपोर्ट के अनुसार भारत, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के पीड़ितों और हितधारकों ने पुलिस, चिकित्साधिकारियों और सरकारी वकीलों जैसे अधिकारियों की अतिसंवेदनशीलता की ओर इशारा किया है - जो न्यायिक प्रणाली के हिस्से के तौर पर काम करते हैं, जो रिश्वत और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। ऐसे में पीड़ितों के सामने बलात्कार के मामले में न्याय तक पहुँच बना पाने की कठिन चुनौती बनी हुई है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में जिन पीड़िताओं से बातचीत की गई थी, उनमें से 60% ने बताया था कि उनके मामलों में उन्हें मामले को रफादफा कर लेने या समझौता करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ा था।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि भारत सहित अन्य देशों में सजा की दर में कमी के चलते अपराधियों को खुली छूट मिल जाती है।

रिपोर्ट में इस बात की ओर इंगित किया गया है कि सरकारों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि बलात्कार की परिभाषा में सभी प्रकार के योनि में प्रवेश को शामिल किये जाने की जरूरत है, जिसमें मुहं, गुदा और योनि में किसी भी अंग या वस्तु को प्रवेश कराना शामिल है। इसमें कहा गया है कि सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यौन हिंसा की परिभाषाएं पीड़ित के स्वैच्छिक, वास्तविक और अपनी मर्जी से सहमति के बिना और बलपूर्वक परिस्थितियों के व्यापक फलक में सभी प्रकार के यौन कृत्यों को अपने अंदर समाहित करे। इसमें कहा गया है कि प्रतिष्ठानों को वैवाहिक बलात्कार को स्पष्ट तौर पर आपराधिक श्रेणी में रखना चाहिए, जिसमें बच्चों का वैवाहिक बलात्कार भी शामिल है। इसके जरिये मौजूदा यौन हिंसा की रोकथाम के लिए बने कानूनों में अंतराल को भरने के साथ-साथ हाशिये पर पड़े समुदायों/समूहों की बढ़ती दयनीयता को मान्यता देने, और बाकी चीजों के अलावा, सामाजिक तौर पर बहिष्कृत समुदायों के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए व्यापक स्तर पर विशेष कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

Study Says Number of Rape Cases May Have Increased During the Pandemic

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