तबरेज़ को इंसाफ़ के लिए दिल्ली में झारखंड भवन पर प्रदर्शन, धारा 302 बहाल करने की मांग
यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के आह्वान पर शुक्रवार दोपहर दिल्ली के झारखंड भवन के बाहर विभिन्न संगठनों द्वारा झारखंड के बहुचर्चित तबरेज़ अंसारी हत्याकांड के आरोपियों की चार्जशीट से हत्या की धारा 302 को हटा कर 304 यानी ग़ैर इरादतन हत्या कर दिए जाने के ख़िलाफ़ एक विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में आइसा, आइएफटीयू, मूवमेंट फ़ॉर एडुकेशन एन्ड इंपावरमेंट ऑफ मासेज़ और भगत सिंह अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन जैसे संगठन और बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्र-छात्राएं, महिलाएं और आम नागरिकों का समूह शामिल हुआ।
प्रदर्शकारियों ने झारखंड भवन के बाहर तबरेज़ की हत्या में शामिल लोगों को पुलिस द्वारा संरक्षण दिए जाने की निंदा करते हुए तबरेज़ के परिजनों को न्याय दिलाने और झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक सहायता अविलम्ब उपलब्ध कराने की मांग की।
प्रदर्शन में शामिल लोग अपने-अपने हाथों में तख्ती लिए हुए थे जिनपर हत्यारों को सज़ा देने, धर्म के नाम पर मारना बंद करने, तबरेज़ के कातिलों को बचाने की निंदा करने जैसे संदेश लिखे थे और प्रदर्शन के शामिल लोग रघुबर सरकार शर्म करो, क़ातिलों को संरक्षण देना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन को लेकर झारखंड भवन के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती भी थी और बैरिकेड लगाए गए थे।
यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के कर्ताधर्ता ख़ालिद सैफ़ी ने सम्बोधन में कहा के मोदी सरकार के आने के बाद से ही पूरे देश में लगातार मॉब लिचिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ़ सरकारी मशीनरी इन घटनाओं के आरोपियों को बचाते और उनका संरक्षण करते दिखाई देती है। घटना के ढाई महीने के बाद,हम यह जानकर स्तब्ध हैं कि इसकी चार्जशीट में झारखंड पुलिस ने हत्या का आरोप हटा दिया है और स्पष्ट रूप से हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रही है।
छात्र नेता उमर ख़ालिद ने कहा आख़िर क्या वजह है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी सरकार इस पर कोई कानून नहीं बना रही है और न ही इस सम्बंध में सरकार की तरफ़ से कोई दृढ़ इच्छाशक्ति दिखती है जबकि झारखंड में तो इसकी अविलम्ब ज़रूरत है क्योंकि वहां काफ़ी पहले से डायन प्रथा के नाम आदिवासी महिलाओं की लिंचिंग होती रही है और उसी तरह भीड़ द्वारा न्याय और निर्ममतापूर्वक हत्या का अभ्यास करती हुई वो भीड़ आज गाय से ले कर जबरन धार्मिक नारे लगवाने तक पहुंच गई है। ऐसी घटनाएं बढ़ने से देश में असहिष्णुता का माहौल बन रहा है। हम झारखंड सरकार और केंद्र की सत्ता से ये मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अविलम्ब पालन करते हुए कड़े कानून बनाने की दिशा में पहल करे।
भगत सिंह अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन की प्रतिनिधि एवं जेएनयू की छात्र नेता अपेक्षा प्रियदर्शिनी कहती हैं के झारखंड में आदिवासी प्रकाश लकड़ा और अलीमुद्दीन की गाय के नाम पर की गई हत्या हो या चोरी के नाम पर की गई तबरेज़ की हत्या, इन सबमें न सिर्फ़ झारखंड पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है, बल्कि पुलिस की तरफ़ से दोषियों को बचाने के प्रयास किये जाते रहे हैं। तबरेज़ मामले में चार्जशीट में हत्या की धारा को बदल कर ग़ैर इरादतन हत्या की धारा 304 में तब्दील किया जाना झारखंड पुलिस द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिए जाने की क़वायद ही है जिसकी हम अपने संगठन भगत सिंह अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन की तरफ़ से घोर निंदा करते हैं और हम लिंचर्स और हमलावरों की पुलिसिया और सत्ता द्वारा की जा रही रक्षा के इस बेशर्म प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
मूवमेंट फ़ॉर एजुकेशन एन्ड इम्पावरमेंट ऑफ़ मासेज़ के प्रतिनिधि फ़रमान अहमद कहते हैं के सरकारी स्तर पर ऐसे विभत्स हत्याओं के आरोपियों को सरकार के मंत्री द्वारा सम्मानित करते हुये माला पहनाने की बात हो या हत्या की धाराओं को हटा कर ग़ैर इरादतन हत्या में बदल दिये जाने की बात हो, ये भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ के लिए क़तई शुभ संकेत नहीं हो सकते हैं जहां पूरे विश्व मे भारत की अवधारणा वसुधैव कुटुम्बकम की है और ये उस छवि को धूमिल और कलंकित करने की कोशिश है।
कार्यक्रम के अंत में रेजिडेंट आयुक्त झारखंड भवन, नई दिल्ली के माध्यम से मुख्यमंत्री , झारखंड को एक ज्ञापन दिया गया जिसमे मांग की गई :
1) तबरेज़ अंसारी के हत्यारों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करें।
2) उन पुलिस अधिकारियों को बुक करें जिन्होंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की जिसके कारण तबरेज़ अंसारी की मृत्यु हुई।
3) सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन को लागू करें, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बनाम तहसीन पूनावाला के मामले में भीड़ को रोकने के लिए जारी किया था। आपके राज्य में लिंचिंग के मामलों की दर पूरी तरह से चिंताजनक है और 2018 में जारी की गई सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन की घोर अनदेखी की गई है।
इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से एक बार फिर से इस विशेष मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई और तबरेज़ अंसारी को मरणोपरांत न्याय सुनिश्चित करने, और इन जैसी क्रूर घटनाओं को भविष्य में होने से रोके जाने के लिए अविलम्ब सख़्त कोशिश की जाए।
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