भीमा कोरेगांव मामलें में आरोपी रोना विल्सन के पिता की मौत
बीते कल यानी 18 अगस्त की रात में मानवाधिकार कार्यकर्त्ता और भीमा कोरेगांव हिंसा मामलें में आरोपी रोना विल्सन के पिता की मृत्यु हो गयी है। वो अंतिम समय में पिता के साथ नहीं रह सके। हालांकि उन्होंने इस दौरान अपनी ज़मानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। 50 वर्षीय विल्सन को पुणे पुलिस ने अप्रैल 2018 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था।
जिस मामले में विल्सन जेल में बंद है उसमें हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक कार्यकर्ताओ को फ़साने की साज़िश हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक़ अमेरिका स्थित एक डिजिटल फोरेंसिक फर्म ने पाया है कि भीमा कोरेगांव मामले की जांच कर रही पुलिस द्वारा एक्टिविस्ट रोना विल्सन के एक लैपटॉप में मालवेयर का इस्तेमाल करते हुए "भड़काऊ" सबूत डाले गए थे। साथ ही हाल-फिलहाल में लीक हुए पेगासस के द्वारा जासूसी की लिस्ट में इनका भी फ़ोन नंबर था।
विल्सन रोना, जून, 2018 से जेल में बंद हैं, इस दौरान उन्होंने कई बार जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। उनके पिता अपने अंतिम समय में अपने पुत्र से मिल भी नहीं सके। इसी मामलें में गिरफ़्तार फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में ही मौत हो गई।
आपको बता दें कि इसी मामले में देश के कई बुद्धजीवियों, पत्रकारों, लेखकों सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी हुई है। हालांकि, किसी भी मामले में पुलिस कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है। इसमें आनन्द तेलतुम्बड़े के अतिरिक्त, सुधा भारद्वाज, सोमा सेन, अरुण फरेरा, वेरनॉन गोंजाल्विस, सुधीर धावले, वरवरा राव, रोना विल्सन, गौतम नवलखा, जैसे बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। जबकि स्वर्गीय फादर स्टेन स्वामी भी इस मामले में शामिल थे। यह सभी, आम लोगों के सम्मानपूर्वक जीने के हक के पक्ष में, कोर्ट से लेकर सड़क तक संघर्षशील रहे हैं। ये लोग स्वास्थ्य-शिक्षा मुफ्त मिले, इसके लिए निजीकरण का विरोध करते रहे हैं और उन आदिवासियों के साथ खड़े हुए जिनकी जीविका के संसाधन को छीनकर पूंजीपतियों के हवाले किया जाता रहा है। इसलिए ये लोग शासक वर्ग के आंखों के किरकिरी बने हुए थे।
सुधा भरद्वाज, सोमा सेन, अरुण फरेरा, वेरनॉन गोंजाल्विस, फादर स्टेन स्वामी, सुधीर धावले, वरवरा राव, रोना विल्सन भीमा कोरेंगांव केस में जून और सितम्बर, 2018 से ही महाराष्ट्र के जेलों में बंद हैं। जबकि उस केस के असली गुनाहगार संभाजी भिंडे और मिलिन्द एकबोटे बाहर हैं।
महाराष्ट्र में सरकार बदलने के बाद केन्द्र सरकार ने इस केस को एनआईए के हाथों में सुपुर्द कर दिया था। 18 माह बाद लम्बी कानूनी प्रक्रिया झेलने के बाद 14 अप्रैल 2020, को गौतम नवलखा और आनन्द तेलतुम्बड़े को एनआईए के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। तब से ही ये दोनों भी जेल में हैं।
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