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आठ जरूरी दवाओं की कीमतों में 50 फीसदी वृद्धि, केंद्र सरकार ने ‘जनहित’ का हवाला दिया

संशोधित कीमतों में वे दवाएं शामिल हैं जो अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, तपेदिक और मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसी स्थितियों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
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नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने आठ आवश्यक दवाओं की अधिकतम कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं के लिए निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना बताया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 19 के तहत दी गई असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए 8 अक्टूबर को प्राधिकरण की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य सस्ती दवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन दवाओं के निर्माण की वित्तीय व्यवहार्यता को संबोधित करना है। एनपीपीए का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हों।

हालांकि, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) की बढ़ती लागत, उत्पादन खर्च में वृद्धि और विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव जैसे कारकों के कारण निर्माताओं ने कीमतों में संशोधन की मांग की है। कई कंपनियों ने मौजूदा मूल्य निर्धारण नियमों के तहत अस्थिर उत्पादन और विपणन लागत का हवाला देते हुए विशिष्ट दवाओं को बंद करने के लिए भी आवेदन किया है।

संशोधित कीमतों में वे दवाएं शामिल हैं जो अस्थमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, तपेदिक और मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसी स्थितियों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इन दवाओं का इस्तेमाल अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रारंभिक इलाज के रूप में किया जाता है, और कीमतों में वृद्धि का उद्देश्य उत्पादन चुनौतियों के कारण कमी या बाजार से वापसी को रोकना है।

देश में प्रभावी स्वास्थ्य सेवा वितरण को बनाए रखने के लिए इन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

इस मूल्य वृद्धि से प्रभावित दवाओं की सूची में बेंजिल पेनिसिलिन 10 लाख IU इंजेक्शन, एट्रोपिन इंजेक्शन 0.6 mg/ml, इंजेक्शन के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन पाउडर (750 mg और 1000 mg), साल्बुटामोल टैबलेट (2 mg और 4 mg) और रेस्पिरेटर सॉल्यूशन (5 mg/ml), पिलोकार्पाइन 2 प्रतिशत ड्रॉप्स, सेफैड्रोक्सिल टैबलेट 500 mg, इंजेक्शन के लिए डेसफेरियोक्सामाइन 500 mg और लिथियम टैबलेट 300 mg शामिल हैं।

इसी तरह के निर्णय 2019 और 2021 में भी लिए गए थे, जब क्रमशः 21 और 9 दवाओं की कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।

इस तरह के निर्णय एनपीपीए के उन प्रयासों को उजागर करते हैं जो दवाओं की सामर्थ्य बनाए रखने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने के लिए किए जा रहे हैं, खासकर उन इलाजों के लिए जो देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण हैं।

साभार : सबरंग 

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