ममता बनर्जी का मीम शेयर करने वाली भाजपा नेता को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम शेयर करने के लिए गिरफ्तार भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को जमानत दे दी।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि रिहाई के बाद उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शुरुआत में, अदालत ने शर्मा को माफी मांगने की शर्त पर जमानत देने के आदेश दिए थे।
शर्मा के वकील नीरज किशन कौल ने जोर देकर कहा कि माफी मांगने से अभिव्यक्ति की आजादी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने अपने आदेश में परिवर्तन करते हुए कहा कि अपनी रिहाई के बाद उन्हें माफी मांगनी होगी।
बहस के दौरान, कौल ने कहा कि राजनीतिक व्यंगों पर सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, ‘इससे एक गलत चलन शुरू होगा।’
आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता विभास हाजरा की शिकायत पर भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 10 मई को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत गिरफ्तार किया था।
प्रियंका शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल ने सोमवार को अवकाश कालीन पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया था। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय अदालतों में 14 मई तक पूर्ण हड़ताल होने के कारण ही भाजपा की गिरफ्तार इस कार्यकर्ता को अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
इसके बाद पीठ इस मामले की मंगलवार को सुनवाई के लिये तैयार हो गयी थी। हावड़ा की स्थानीय अदालत ने 11 मई को प्रियंका को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में ही हैं।
भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा ने फेसबुक पर एक ऐसी फोटो कथित रूप से साझा की थी जिसमें न्यूयॉर्क में ‘मेट गाला’ समारोह के दौरान ली गई अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर पर फोटोशॉप के जरिए ममता का चेहरा लगाया गया था।
प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी के बाद भाजपा और सोशल मीडिया के अन्य यूजर ने इसका जोरदार विरोध किया था।
(समाचार एजेंसी भाषा और आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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