अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा को भाजपा स्टार प्रचारक की सूची से हटाए : चुनाव आयोग
दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बेहद आपत्तिजनक बयान देने के मामले में चुनाव आयोग ने केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा सांसद परवेश वर्मा के ख़िलाफ़ एक औपचारिक कार्रवाई कर दी है। चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं का नाम भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से हटाने का आदेश दिया है।
जानकार इसे व्यंग्य में 'कड़ी कार्रवाई' कह रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग से इससे ज़्यादा उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि उसके पास बहुत अधिकार नहीं होते। वैसे ऐसे हर मौके पर लोग पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को ज़रूर याद करते हैं जिन्होंने इस देश को चुनाव आयोग के होने का मतलब बताया था। फिलहाल अभी चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं से गुरुवार दोपहर तक अपने मामले में जवाब देने को कहा है। समाचार एजेंसी 'भाषा' की ओर से जारी ख़बर के मुताबिक आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार, ठाकुर और वर्मा का नाम भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश जारी होने तक हटाने को कहा गया है।
निर्वाचन नियमों के मुताबिक, किसी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नेताओं के प्रचार का खर्च संबद्ध पार्टी के चुनाव प्रचार के खर्च में शामिल होता है। जबकि स्टार प्रचारकों की सूची से इतर नेताओं के प्रचार पर होने वाले व्यय को उम्मीदवार के चुनावी खर्च में शामिल किया जाता है। स्पष्ट है कि ठाकुर या वर्मा को भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर किये जाने के बाद भी अगर वे चुनाव प्रचार में शामिल होते हैं तो प्रचार में खर्च होने वाली राशि, उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल की जायेगी।
आयोग के अवर सचिव पवन दीवान द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ठाकुर और वर्मा के विवादित बयानों से आचार संहिता का उल्लंघन होने संबंधी दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।
उल्लेखनीय है कि ठाकुर पर रिठाला विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को एक जनसभा में भीड़ से विवादित नारे लगवाने का आरोप है जबकि पश्चिमी दिल्ली के सांसद वर्मा पर संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का विरोध करने वालों के बारे में विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। आयोग ने मंगलवार को ठाकुर और बुधवार को वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दोनों नेताओं से गुरुवार को दोपहर 12 बजे तक आयोग में अपना पक्ष रखने को कहा है।
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