पश्चिम बंगाल : 18 महीनों में सांप्रदायिक हिंसा के 65 मामले, हावड़ा में सबसे ज़्यादा
कोलकाता : पिछले 18 महीनों में पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा के 65 मामले सामने आए हैं। जिसमें वर्ष 2021 में 30 मामले और वर्ष 2022 में 35 मामले हुए।
आरटीआई कार्यकर्ता बिश्वनाथ गोस्वामी द्वारा जानकारी मांगने पर कोलकाता पुलिस, डायमंड हारबर पुलिस और चंदन नगर पुलिस ने संबंधित आंकड़े देने से मना कर दिया। फिर गोस्वामी ने विभिन्न पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधिकारियों से डेटा मांगा जिसमें से 12 अधिकारीयों से आंकड़े प्राप्त हुए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हावड़ा जिला पुलिस ने वर्ष 2021 में सांप्रदायिक हिंसा के हावड़ा जिले में 13 और वर्ष 2022 में जून महीने तक 15 मामले दर्ज किए जो कि पूरे राज्य में इस जिले के सर्वाधिक मामले हैं।
सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में नादिया जिला दूसरे नंबर पर रहा उसके कृष्णानगर थाने में 13 और आसनसोल दुर्गापुर थाने में 10 मामले दर्ज किए गए।
गौरतलब है कि कम से कम 10 लोगों के घायल होने वाली सांप्रदायिक घटना को सांप्रदायिक हिंसा माना जाता है; दंगों में सांप्रदायिक हिंसा में शामिल पांच या अधिक लोग शामिल होते हैं।
राज्य में पिछले 18 महीनो में सांप्रदायिक दंगों के 200 मामले दर्ज हुए जिनमें हावड़ा ग्रामीण पुलिस ने 70 और हावड़ा शहर पुलिस ने 59 मामले दर्ज किए। इस समय-सीमा में दंगों के दौरान 19 लोग मारे गए।
न्यूज़क्लिक से बात करते हुए, आरटीआई कार्यकर्ता गोस्वामी ने कहा कि त्योहारों के दौरान दंगों के मामलों में वृद्धि होती है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPIM) के राज्य सचिव एमडी सलीम ने कहा, "परिणाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को बहुत खुश करने वाला लगता है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) भले ही चुनाव हार गई हो लेकिन आरएसएस जीत गई है। पिछले 18 महीनों में, सांप्रदायिक हिंसा के 65 से अधिक मामले हुए हैं, जिनके परिणामस्वरूप 19 लोगों की मौत हुई है, जो अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयासों की कमी को उजागर करता है। केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे आंकडों को नकारती हुई दिखती हैं।"
इसके होने से इनकार किया था, लेकिन हावड़ा दंगों के बाद, उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में सांप्रदायिक घटना हुई थी और पुलिस की निष्क्रियता और कमजोरी को स्वीकार किया था। नफरत की इस घटना के कारण सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो पहले पश्चिम बंगाल में नामुककीन थी।"
17वीं लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता संसद सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को छिपाने और छिपाने की घटनाओं को "सबसे दुर्भाग्यपूर्ण" बताया।
"पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा का प्रसार राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दे का संकेत देता है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और विपक्षी भाजपा इन घटनाओं को राजनीतिक लाभ हासिल करने और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए करती है। इसके अलावा, राज्य के तथ्यों को दबाने वाले के रूप में प्रतिष्ठा एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। एक ऐसे राज्य को देखना खेदजनक है जो रवींद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम जैसे आइकन का जन्म स्थान है, जो इतनी बड़ी संख्या में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों से त्रस्त है।"
न्यूज़क्लिक के साथ एक साक्षात्कार में भाषाविद् और शिक्षाविद् पबित्रा सरकार ने भारत में सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उनका मानना है कि दक्षिणपंथी केवल हिंदू देश की इच्छा से प्रेरित है। उन्होंने राज्य द्वारा तथ्यों के दबाने की भी आलोचना की, इसे एक ऐसा अपराध बताया जिसका सभी को विरोध करना चाहिए।
सरकार ने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में, आम नागरिक अक्सर हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाते हैं, लेकिन लोगों के एक समूह ने राज्य के साथ मिलकर देश में कानून और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रची है।
पूर्व आईपीएस अधिकारी नज़रुल इस्लाम ने भी न्यूज़क्लिक से बात की और एनसीआरबी के डेटा को दबाने की निंदा की, जिसे वह अपराध मानते हैं। उन्होंने आंकड़ों में हेराफेरी करने और छिपाने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
सामाजिक-कानूनी शोधकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता इस्लाम ने कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपराध के आंकड़ों के महत्व पर जोर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अपराध के आंकड़ों को दबाने की लंबी परंपरा हाल के वर्षों में अधिक प्रचलित हुई है।"इसके परिणामस्वरूप कानून और व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को सही ढंग से नहीं मापा जा रहा है। यह आंतरिक सुरक्षा के लिए राज्य के कानून और व्यवस्था और खुफिया जानकारी के लिए एक मूक खतरा है, विशेष रूप से इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को देखते हुए। इसके अतिरिक्त, इस तरह डेटा छिपाना राज्य प्रशासन की प्रतिष्ठा एवं वित्त को भी नुकसान पहुंचाता है।"
कानून के अनुसार, एक संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रत्येक शिकायत को पुलिस स्टेशन में एक सामान्य डायरी प्रविष्टि (जीडीई) के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत फिर धारा 154 (1) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के रूप में तुरंत एक औपचारिक मामले में परिवर्तित किया जाना चाहिए। संज्ञेय अपराधों के खुलासे के आधार पर संबंधित कानूनों की संबंधित धाराएं लागू होती हैं।
हेड-वाइज अपराध डेटा नियमित रूप से जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या आयुक्त अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजा जाता है, जो सीधे संबंधित पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की देखरेख में कार्य करता है।
सभी थानों का नियमति हेड-वाइज अपराध डेटा नियमित रूप से राज्य क्राइम ब्यूरो को भेजा जाता है। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो पूरे राज्य का अपराध डेटा संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। इस आंतरिक सुरक्षा के बारे में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति का आंकलन करने में सहायता मिलती है। यह संस्था वार्षिक प्रकाशन के लिए नेशनल क्राइम रिकार्ड् ब्यूरो को भी आंकडें उपलब्ध करवाती है।
मूल रुप से अंग्रेजी में प्रकाशित रिपोर्ट को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
West Bengal: 65 Cases of Communal Violence in the Past 18 Months, Highest in Howrah District
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