अरविंद केजरीवाल ईडी के छठे समन पर नहीं होंगे पेश!
आम आदमी पार्टी ने सोमवार को कहा कि उसके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल छठी बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे और दावा किया कि जांच एजेंसी का समन "अवैध" है। आप ने कहा कि ईडी को अरविंद केजरीवाल को बार-बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए.। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में यह छठा ईडी समन है जिस में अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईडी द्वारा कई समन जारी किए जाने और अरविंद केजरीवाल के पेश न होने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शहर की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शनिवार को अदालत ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर शिकायत के संबंध में अरविंद केजरीवाल को दिन भर के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी थी।
अरविंद केजरीवाल के वकील द्वारा दिए गए आवेदन में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू हो गया है और मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगा।
इसमें कहा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 16 मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे।
पांचवें समन को नजरअंदाज करते हुए पार्टी ने इसे "गैरकानूनी" बताया.
ईडी के मुताबिक, एजेंसी इस मामले में नीति निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती थी।
2 दिसंबर, 2023 को मामले में दायर अपनी छठी चार्जशीट में, आप नेता संजय सिंह और उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा का नाम लेते हुए, ईडी ने दावा किया है कि AAP ने अपने 2022 में गोवा में विधानसभा चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में पॉलिसी के माध्यम से उत्पन्न ₹45 करोड़ की रिश्वत का इस्तेमाल किया।
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