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बाल यौन शोषण प्रकरण: महिलाएं हों या बच्चे यूपी में कोई सुरक्षित नहीं!

एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यहार के मामले में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों में सबसे आगे है। वहीं 2,023 केसों के साथ पूरे देश में चाइल्ड रेप के केसों के मामले में दूसरे नंबर पर है।
Child abuse protest
तस्वीर केवल प्रतीकात्मक प्रयोग के लिए

एक सरकारी अधिकारी बीते 10 सालों से लगातार बच्चों का शोषण करता है। उनकी वीडियो और तस्वीरें पोर्न साइट्स को मोटी कीमतों पर बेचता है। लेकिन इसकी खबर न तो पुलिस प्रशासन को होती है और न ही राज्य में न्यूनतम अपराध का दावा करने वाली सरकार को। ये हाल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का है। जहां हाल ही में सीबीआई ने एक इंजीनियर को 50 से ज्यादा बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई अब इंजीनियर के बाकी लिंक्स को खंगाल रही है, उससे वीडियो खरीदने वाले ग्राहकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।

क्या है पूरा मामला?

17 नवंबर को सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर रामभवन को बाल शोषण के आरोप में बांदा से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बच्चों के ऑनलाइन यौन उत्पीड़न पर नज़र रखने के लिए बनी एजेंसी की स्पेशल यूनिट कई दिन से जूनियर इंजीनियर पर नज़र रखे हुए थी।

खबरों के मुताबिक ये जूनियर इंजीनियर बीते 10 साल के दौरान पांच से 16 साल के करीब 50 बच्चों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न कर चुका है। ये बच्चे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर ज़िलों के हैं।

अधिकारियों के मुताबिक गिरफ़्तार जेई बच्चों को चुप रखने के लिए उन्हें नकदी और मोबाइल फोन जैसे तोहफे देता था। इस तरह से वो अर्से तक क़ानून की पकड़ से बचा रहा।

सीबीआई के प्रवक्ता आरके गौर ने मीडिया को बताया कि आरोपी के पास से करीब आठ लाख रुपये नकद, मोबाइल फोन, लैपटॉप, वेब कैमरा, पेन ड्राइव, मेमेरी कार्ड और कई सेक्स टॉय बरामद किए गए हैं।

सिर्फ़ भारतीय ही नहीं, कई विदेशी नागरिकों के भी संपर्क में था

कई मीडिया रिपोर्ट्स में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जूनियर इंजीनियर पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स पर बच्चों से दोस्ती करता था। इसके बाद बच्चों को मोबाइल, महंगी घड़ी, विदेशी चॉकलेट आदि का लालच देकर अपने पास बुलाता था। हरकत के वक्त ध्यान रखता था कि बच्चे किसी तरह का शोर न मचा पाएं। आरोपी ईमेल्स के जरिए सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि कई विदेशी नागरिकों के भी संपर्क में भी था और कई सालों से बच्चों के यौन शोषण से जुड़े वीडियो बेच रहा था।

बाल यौन-शोषण की कई शिकायतें सीबीआई को मिली

पिछले कुछ महीनों से बांदा, चित्रकूट और उसके आसपास के इलाकों से 10 से 15 साल के बच्चों के यौन-शोषण की कई शिकायतें सीबीआई के पास आई थीं। ये भी पता चला था कि यौन शोषण के साथ-साथ बच्चों के अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक सामग्री डार्कवेब के जरिए इंटरनेट पर अपलोड की गई थी।

डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा होता है, जहां पॉर्न कंटेट के अलावा दूसरी गैरकानूनी गतिविधियां भी होती हैं। खास सॉफ्टवेयर के जरिए ही इसे एक्सेस किया जा सकता है। इलाके से यौन उत्पीड़न की कई शिकायतें मिलने के बाद CBI लंबे वक्त से इस शख्स पर नजर बनाए हुए थी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक रामभवन की गिरफ्तारी के बाद सिंचाई विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया है।

चित्रकूट में सिंचाई विभाग के एग्ज़िक्युटिव इंजिनियर बीबी सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया, ''मुझे सीबीआई का एक लेटर मिला है। उसी के क्रम में मैं सस्पेंशन की रेकमंडेशन कर रहा हूं।''

हालांकि सीबीआई की तरफ से जानकारी दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है।

बाल शोषण की सबसे बड़ी तादाद भारत में

गौरतलब है कि दुनिया में यौन शोषण के शिकार हुए बच्चों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है लेकिन फिर भी यहां इस बारे में बात करने में हिचक दिखती है। इस साल जनवरी में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की ओर से जारी डेटा के मुताबिक हर रोज देश में औसतन 100 बच्चों का यौन शोषण किया जाता है। यह पिछले साल के मुकाबले 22 फीसदी ज्यादा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यहार के मामले में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश 2,023 केसों के साथ पूरे देश में चाइल्ड रेप के केसों के मामले में दूसरे नंबर पर है।

बाल अधिकारों की रक्षा के लिये ‘संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार कन्वेंशन (CRC)’ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो सदस्य देशों को कानूनी रूप से बाल अधिकारों की रक्षा के लिये बाध्य करता है।

क़ानून अच्छा है लेकिन इसके अमल में भारी अंतर है!

इस संबंध में साल 2012 में भारत में बच्चों को यौन हिंसा से बचाने वाला क़ानून (पॉक्सो) बनाया गया ताकि बाल यौन शोषण के मामलों से निपटा जा सके। इसमें अपराधों को चिह्नित कर उनके लिये सख्त सजा निर्धारित की गई है। साथ ही त्वरित सुनवाई के लिये स्पेशल कोर्ट का भी प्रावधान है। लेकिन इसके तहत पहला मामला दर्ज होने में दो साल लग गए।

बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह क़ानून बहुत अच्छा बना है लेकिन इसके अमल और सज़ा दिलाने की दर में भारी अंतर है। इस पर केवल 2.4 प्रतिशत मामलों में ही अमल हुआ है। बाल यौन शोषण के अधिकतर मामलों में पॉक्सो लगाया ही नहीं गया।

वहीं क़ानूनी जानकार कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर पीड़ितों के अभियुक्त- जो हमेशा ही बच्चे को जानते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं- उन पर मुकर जाने का दबाव डालते हैं, इसलिए यह मामले अंजाम तक नहीं पहुंच पाते।

बाल शोषण या उत्पीड़न क्या है?

बच्चों के साथ शारीरिक, मानसिक, यौनिक अथवा भावनात्मक स्तर पर किया जाने वाला दुर्व्यवहार बाल दुर्व्यवहार कहलाता है। हालाँकि हम बाल दुर्व्यवहार में सामान्यतः यौनिक एवं शारीरिक शोषण को ही शोषण समझाते हैं, जबकि मानसिक तथा भावनात्मक स्तर पर होने वाला शोषण भी बच्चों के मानस पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है।

बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार या गंभीर यौन आघात तक ही सिमटा नहीं है बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, अनुचित कामुक बातें करना, गलत तरीके से छूना, जबरन यौन कृत्य के लिये मजबूर करना, भोलेपन का फायदा उठाने के लिये चॉकलेट, पैसे आदि का प्रलोभन देना चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना आदि बाल यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं।

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