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दोहरी नागरिकता और सिक्किम का टाइम बम

‘विलय’ के बाद सिक्किम का पुराना नागरिकता क़ानून गड़बड़ा गया है।
Dual Citizenship and Sikkim’s Ticking Time-Bomb - I
प्रतीकात्मक तस्वीर Image Courtesy: eSikkim Tourism

हालांकि भारत के संविधान का भाग II देश में नागरिकता के सामान्य क़ानून की व्याख्या अनुच्छेद 91 में करता है, लेकिन अनुच्छेद 371एफ़ के आधार पर सिक्किम में ऐसे लोगों का एक तबक़ा है, जिनके पास दोहरी नागरिकता है। इसे अनुच्छेद 371एफ़ के खंड (के) द्वारा लागु किया गया था, जिससे विलय से पहले लागू होने वाले सभी क़ानून एक सक्षम विधायिका या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त होने तक लागू रहेंगे।

सिक्किम भारतीय संघ के भीतर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था वाला अकेला राज्य नहीं था। जबकि धारा 370 और 35ए मौजूद थी, जम्मू और कश्मीर में भी एक ऐसा ही समान क़ानून था, जिसके तहत जनता के चार वर्ग बनाए गए थे, जिन्हें ‘स्टेट सब्जेक्ट्स’ (यानी कश्मीरी) माना जाएगा। जम्मू और कश्मीर में क़ानून1932 में बनाया गया था और अनुच्छेद 35A के माध्यम से भारत के संविधान के तहत इसे मान्यता दी गई थी जिसे राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा शामिल किया गया था। सिक्किम के मामले में, क़ानून1961 में बहुत बाद में बना और संविधान के तहत अनुच्छेद 371 एफ के माध्यम से इसे मान्यता प्राप्त हुई जिसे संसद द्वारा पारित किया गया था। एक अन्य उल्लेखनीय अंतर यह है कि जम्मू और कश्मीर के संबंध में क़ानूनने राज्य विधायिका को स्पष्ट रूप से क़ानून में संशोधन करने या निरस्त करने का अधिकार दिया है, जैसा कि उन्होंने देखा है। जबकि सिक्किम के मामले में सत्ता संसद में निहित है।

सिक्किम का ‘सब्जेक्ट’ कौन है?

1961 का सिक्किम सब्जेक्ट्स रेग्युलेशन चोग्याल से उद्घोषणा के रूप में पारित किया गया और दरबार राजपत्र में प्रकाशित हुआ। इस क़ानून ने एक व्यक्ति को ‘सिक्किम विषय’ यानी सिक्किम के बाशिंदे के रूप में मान्यता हासिल करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। इस क़ानून के तहत ‘सिक्किम विषय’ बनने का मापदंड निम्नलिखित था, कि वह व्यक्ति:

  1. क़ानून से पहले पैदा हुआ हो या उसके पहले सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए।

  2. निश्चित रूप से उसे पंद्रह वर्षों की अवधि से यहां का निवासी होना चाहिए।

  3. ऐसे किसी व्यक्ति की पत्नी या बच्चा होना।

  4. ऐसे पूर्वजों का होना जो 1850 से पहले सिक्किम के बाशिंदे थे।

  5. अगर किसी विदेशी महिला ने सिक्किम के बाशिंदे से शादी की हुई है।

  6. अगर चोग्याल के प्राकृतिकरण के लिए कोई आवेदन किया है।

इनमें से किसी भी मानदंड को पूरा करने के आधार पर, किसी भी व्यक्ति का नाम सिक्किम के बाशिंदे वाले रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा और उसे सिक्किम के बाशिंदे का प्रमाणपत्र (एसएससी) हासिल हो जाएगा। एसएससी (SSC) में उस व्यक्ति का नाम, वॉल्यूम संख्या और क्रमांक संख्या शामिल होगी जहाँ उनका नाम दर्ज किया गया है और प्रमाण पत्र जारी करने का स्थान है। सभी एसएससी चोग्याल के नाम से जारी किए गए थे। 1975 में 'विलय' के बाद, एसएससी जिसे चोग्याल के रूप में जारी किया गया, वह अब प्रभावी शक्ति नहीं थी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) में शामिल होने के बाद और राजनीति में आने से पहले टीएन ढकाल, जो भू राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे, ने न्यूज़क्लिक को बताया कि मुख्यमंत्री एलडी क़ाज़ी जो अनिर्वाचित थे, के दौरान न तो एसएससी जारी किए गए थे और न ही कोई उसका विकल्प बनाया गया था।

यह नर बहादुर भंडारी के समय के दौरान हुआ था, व्यवस्था को जारी रखने के लिए प्रावधान बनाए गए थे, हालांकि, एक अलग नाम से, पहचान का प्रमाण पत्र (सीओआई) बनाया गया। 1980 में, लोगों को COI यानी पहचान पत्र देने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी:

  1. जिनके नाम सिक्किम नागरिक रजिस्टर में दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्हें एसएससी नहीं मिला था।

  2. जिनके नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए थे, लेकिन किसी भी बड़े उचित संदेह से परे स्थापित कर सकते हैं कि पुरुष वंश के माध्यम से उनके पूर्वजों को यहां पंजीकृत किया गया था।

  3. कृषि भूमि का मालिक हो और सिक्किम का सामान्य निवासी रहा हो।

  4. जिनके पिता या पति 1969 से पहले सिक्किम सरकार की सेवा में रहे हो।

यहाँ यह बताया जाना चाहिए कि सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन, 1961 ने मुल जाति या जाति के आधार पर कोई भेद नहीं किया था। इसका मतलब यह था कि यह उन सभी के लिए खुला था जिन्होंने आवेदन करने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा किया था और उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किए गए थे। हमरो सिक्किम पार्टी (HSP) के नेता बिराज अधिकारी ने न्यूज़क्लिक को बताया कि उस समय सिक्किम में काम करने और रहने वाले कई भारतीयों ने आवेदन पत्र दिए थे। हालांकि, उन्हें उस वक़्त गंगटोक में भारतीय राजनीतिक अधिकारी द्वारा बुलाया गया जिन्होंने उन्हें आवेदन नहीं करने का निर्देश दिया था। यही कारण है कि भारतीय मूल के एक भी व्यक्ति के पास एसएससी नहीं है, जबकि उनके परिवार ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से सिक्किम में पीढ़ियों से रह रहे है। इसलिए, वर्तमान में, एसएससी रखने वाले सभी लोग भूटिया, लेप्चा, नेपाली और तिब्बती समुदायों के हैं।

एसएससी या पहचान पत्र (COI) के अधिकार

सिक्किम में भूमि स्वामित्व सिर्फ़ उन लोगों के पास ओआ जिनके पास एसएससी या सीओआई हैं। इसलिए, किसी के पास सिक्किम में ज़मीन हो सकती है, लेकिन शीर्षक हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर होगा, जिसके पास एसएससी या सीओआई है। इसके अलावा, सरकारी सेवा में नियुक्तियां केवल उन लोगों तक ही सीमित हैं, जिनके पास सीओआई है (ज़्यादातर एसएससी धारक या तो गुज़र चुके हैं या अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं)। ट्रेड लाइसेंस का भी यही हाल है। इसलिए,क़ानूनी प्रावधानों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्किम के अंदर सब कुछ एसएससी या सीओआई धारकों के लाभ के लिए है। बहरहाल, मामला सिर्फ़ यही नहीं है।

ग़ैर-एसएससी या पहचान पत्र होल्डर

अगर सिक्किम के किसी बड़े शहरी केंद्र में कोई भी व्यक्ति अचानक से यात्रा के लिए आता है, तो ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत सारे छोटे व्यवसाय ग़ैर-स्थानीय लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। हालांकि, सभी ट्रेड लाइसेंस स्थानीय लोगों द्वारा,संभवतः एसएससी या सीओआई धारकों द्वारा हासिल किए गए हैं। हालांकि यह प्रथा वास्तव में क़ानून के ख़िलाफ़ है, यह उन लोगों को द्वारा जीवन यापन करने लिए इस्तेमाल की जाती है, जिनके पास एसएससी या सीओआई कार्ड नहीं है,लेकिन वे सिक्किम में रहते हैं। प्रशासन इस बारे में सभी संभावना से अवगत है, लेकिन वे आंखे मूंद लेते हैं। निश्चित रूप से ये वे लोग हैं जो सिक्किम में पीढ़ियों से रह रहे हैं। इसका एक उदाहरण है दुखी पान की दोकान (दुकान)।

दुखी पान दोकान अब गंगटोक में एक ऐतिहासिक स्थल है। यहां तक कि इसे राज्य सरकार की आधिकारिक अधिसूचना में इसका एक मील के पत्थर के रूप में भी उल्लेख किया गया है। यह सिक्किम की पहली पान की दुकान थी और इसके मालिक भारत से इस किंगडम में आए थे। इसकी पुष्टि की गई है कि हर शाम अपनी दुकान बंद करने के बाद, मालिक चोग्याल के साथ जुआ खेलने के लिए महल तक जाते थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सभी ग़ैर-एसएससी या सीओआई धारक वास्तव में वही लोग नहीं हैं।

2015 में, सिक्किम सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू किया जिसे रेज़िडेंशियल सर्टिफ़िकेट (RC) कहा जाता है। इस व्यवस्था के माध्यम से, सभी व्यक्ति जो 26 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम में मूल रूप से निवासी थे, आरसी प्राप्त करने के हक़दार होंगे। यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो ऐसे पात्र व्यक्तियों के ज़रिये पैदा हुए हैं। इसमें एकमात्र चेतावनी यह है कि आरसी केवल तभी लागू होगी जब व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पार कर ले, और वह व्यक्ति भारत का नागरिक भी होना चाहिए। 2015 में जारी की गई एक अधिसूचना के तहत आरसी धारकों के निम्न अधिकार हैं:

  1. राशन कार्ड

  2. नगरपालिका और नगर पंचायत क्षेत्राधिकार में व्यापार लाइसेंस का मिलना

  3. राज्य सरकार की पूरी स्वीकृति से नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में अचल संपत्ति की ख़रीद या पट्टे पर लेने का अधिकार

  4. बीपीएल आरसी धारकों के लिए टैक्सी परमिट

  5. ड्राइविंग लाईसेंस

  6. सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का मिलना

  7. ग़रीबी रेखा से नीचे बी.पी.एल. परिवारों वाले आरसी धारकों के लिए सरकारी स्कूलों में मुफ़्त किताबें, वर्दी और दोपहर का भोजन मिलेगा

  8. बीपीएल आरसी धारकों के लिए सरकारी कॉलेजों में फ़ीस में छूट

  9. बीपीएल आरसी धारकों के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त चिकित्सा सेवाएं

  10. बीपीएल आरसी धारकों के लिए खास योजना की पात्रता के मुताबिक़ अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ

आरसी धारकों के कथित अधिकारों और लाभों की सूची को देखते हुए, कोई भी यह मान सकता है कि आरसी के लागू होने से पहले इनमें से कोई भी अधिकार मौजूद नहीं था। हालाँकि, जहाँ तक संपत्ति और व्यापार लाइसेंस के क़ब्ज़े का सवाल है, वह वैसे भी हुआ है।

जालसाज़ी

सिक्किम की सांप्रदायिकता भारत में आमतौर पर मौजूद सांप्रदायिकता के समान नहीं है, जिसका अर्थ है कि यह सांप्रदायिकता धार्मिक आधार पर नहीं है। इसके बजाय, यह धार्मिक अंधवाद के बजाय जातीय अंधवाद की है। यहां भी,इसकी कई परतें हैं, जिसका अर्थ है कि इसे तीन मान्यता प्राप्त समुदायों (भूटिया, लेप्चा और नेपाली) के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हालाँकि, चूंकि सिक्किम के नेपाली एक सजातीय समूह नहीं हैं, इसलिए इसे नेपाली समुदाय के भीतर जातीय समुदायों के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि खस, राय या तमांग। लेकिन जाली एसएससी और सीओआई के बड़े संदर्भ में, यह अनिवार्य रूप से भूटिया, लेप्चा और नेपाली की तीन व्यापक श्रेणियों के भीतर आता है।

लंबे समय से यह संदेह था कि दार्जिलिंग हिल्स के लोग जाली एसएससी और सीओआई हासिल कर रहे थे, ख़ासकर शुरू के दशकों में जब विलय हुआ था। इसके अलावा, ऐसे लोग भी थे जिन्हें संदेह था कि नेपाल के लोग अयोग्य होने के बावजूद एसएससी और सीओआई हासिल कर रहे हैं। हालांकि इसका मतलब यह क़तई नहीं है कि जाली दस्तावेज़ हासिल करने वाले सभी लोग केवल नेपाली समुदाय के हैं, यह केवल उनकी संख्या के कारण है कि नेपाली समुदाय पर एक बड़ा संदेह पैदा होता है। उदाहरण के लिए, दार्जिलिंग हिल्स में बहुत सारे भूटिया, लेप्चा और तिब्बती रहते हैं। यह बताता है कि पंजीकरण के समय भारतीय राजनीतिक अधिकारी के हस्तक्षेप के कारण, भारतीय समुदाय के लोगों पर कभी संदेह नहीं हुआ।

चूंकि एसएससी या सीओआई रखने की पात्रता को पुरुष वंश पर आधारित किया गया था, टीएन ढकाल के अनुसार, सिक्किम के बाहर से आने वाले लोग जब सिक्किम की महिला से शादी करते तो वे अपने पिता का नाम अपने ससुर के नाम से दर्ज करके जाली दस्तावेज़ तैयार कर लेते थे। इसी तरह, ऐसे मिश्रित विवाहों से पैदा हुए बच्चे अक्सर अपने पिता का नाम या तो अपने मामा या दादा के नाम का इस्तेमाल करते थे।

हालाँकि, इन संदेहों की तब तक पुष्टि नहीं हुई जब तक कि भारत सरकार ने सिक्किम में आयकर अधिनियम, 1961 को लागू करने के लिए ज़ोर नहीं डाला। टीएन ढकाल के अनुसार, भारत सरकार के इस क़दम का विरोध 1989 में नर बहादुर भंडारी ने प्रमुख रुप से किया था क्योंकि सिक्किम का 1948 से अपना ख़ुद का आयकर क़ानून था। सिक्किम में भारतीय समुदाय ने विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत की, जिसमें कहा गया कि यूनियन क़ानून को सिक्किम पर भी लागू किया जाए।

उस वक़्त पी चिदंबरम की अध्यक्षता में एक समिति बनी थीजब वे वित्त मंत्री थेउन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में अधिनियम को लागु करने के लिए परामर्श किया। कई दौर की बैठकों के बादआख़िरकार यह निर्णय लिया गया कि केवल एसएससी रखने वाले या जिनके सीओआई अपने पैतृक वंश पर आधारित हैंउन्हें केंद्रीय क़ानून के तहत आयकर का भुगतान करने की छूट दी जाएगी। टीएन ढकालजो उस समय भू राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ काम करते थेको उन एसएससी धारकों के नाम प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया थाजिन्हें छूट दी जाएगी। उनके अनुसारकई लोगों ने उनसे कहा कि बस रजिस्टर को कॉपी करें और जमा कर दें। हालांकिउन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि जिन लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं उनमें से कई लोग शायद मर चुके हैं। इसलिएउन्होंने उन सभी एसएससी धारकों की एक सूची तैयार करने का फ़ैसला कियाजो अभी जीवत थे।

इस प्रक्रिया के माध्यम से कई जाली एसएससी और सीओआई दिखाई दिए। समस्या की सीमा को समझते हुए, जांच करने का निर्णय लिया गया और सभी जाली एसएससी को ख़त्म करने का फ़ैसला भी लिया गया। हालांकि, समस्या यह थी कि लोगों के पलायन को रोकना असंभव था और है, इसलिए एक व्यक्ति को अगर गीज़िंग में एसएससी मिला है, तो पश्चिम सिक्किम को पूर्वी सिक्किम के गंगटोक में सत्यापित किया जाना चाहिए, जहां जिला प्रशासन के पास सभी रिकॉर्ड नहीं हैं। इसलिए, एक प्रणाली विकसित की गई थी जिसमें दो फ़ॉर्म जारी किए जाएंगे। एक फ़ॉर्म उन लोगों के लिए था, जो उस स्थान पर रहते हैं, जहां उनका एसएससी जारी किया गया था और दूसरा उन लोगों के लिए, जो दूसरे स्थान पर चले गए थे। प्रवासियों के लिए फ़ॉर्म भरने वालों की संख्या लगभग 40,000 तक पहुंच गई थी, जिसके बाद ग्राम सभाओं को इन्हें सत्यापित करने के लिए कहा गया था कि जिस व्यक्ति ने फ़ॉर्म जमा किया है, क्या वह वास्तव में उसे क्षेत्र से है। संपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया को गुप्त रखा गया था। जनता को इसके बारे में कुछ न बाताना था। प्रक्रिया के अंत में यह पाया गया कि 31,180 जाली एसएससी और सीओआई जारी किए गए थे।

स्पष्ट रूप से अगला क़दम इसके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई करना होगा। हालांकि, विभाग ने महसूस किया कि सुनवाई को रोककर व्यक्तियों को सुना जाए। कुछ दिन की सुनवाई के बाद, लोगों ने समन का जवाब देना ही बंद कर दिया और कुछ ग़ायब भी हो गए। 2009 में, सिक्किम सरकार ने महसूस किया कि धोखाधड़ी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की आवश्यकता है जिन्होंने सीओआई को जालसाज़ी से बनाया है। एक नए विचार के अनुसार मूल एसएससी धारकों को व्यापक प्रमाण पत्र जारी करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया और तय किया गया कि इसे काग़ज़ के रंग के आधार पर 'गुलाबी कार्ड' नाम से दिया जाएगा।

टीएन ढकाल ने आरोप लगाया कि जिन फ़ाइलो के हिसाब से ’गुलाबी कार्ड’ जारी किया जाना था, उनके लिए उस सचिव ने सिफारिश की, जो ढकाल के रिटायर होने के बाद कार्यभार संभालने वाले थे। जब ढकाल ने सचिव बीके खरे से उनके अनुरोध के पीछे का कारण पूछा, तो खरे ने जवाब दिया कि मुख्यमंत्री, पवन कुमार चामलिंग ने फाइल मांगी थी। जब ढकाल ने इस कारण के बारे में पूछताछ की, तो सचिव की प्रतिक्रिया थी कि उसे फ़ाइल बंद करने के लिए निर्देशित किया गया था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि खारेल ने बाद में उन्हें सूचित किया कि तत्कालीन सीएम पवन चामलिंग के सचिव आरएस बासनेट उनके कार्यालय में आए और वे 'गुलाबी कार्ड' की फ़ाइल चाहते थे। फिर एक बार फ़ाइल लेने के बाद उसे कभी नहीं लौटाया गया। ढकाल ने यह भी आरोप लगाया कि इस अभ्यास के शुरू होने के बाद से जाली एसएससी और सीओआई धारकों की मूल सूची ग़ायब हो गई है।

2015 मेंसिक्किम सरकार ने पांच साल बाद जाली एसएससी और सीओआई धारकों की संख्या का उल्लेख करते हुए एक पत्र प्रकाशित कियासिक्किम नेशनल पीपल्स पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष बिराज अधिकारी ने सिक्किम के उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी ताकि जाली दस्तावेज़ों के निवारण की मांग की जा सके। हालाँकिचार साल हो चुके हैं और यह मामला अभी मुश्किल से ही आगे बढ़ा है। यह समझ से बाहर की बात नहीं है कि सिक्किम के भीतर काफ़ी शक्तिशाली ताक़तें हैं जो यह पसंद करेंगी कि इस मामले को कभी भी शांत ना होने दिया जाए।

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