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इज़राइल के खिलाफ युद्ध अपराध के मामले में प्रारंभिक जांच में महत्वपूर्ण प्रगति: आईसीसी

अप्रैल में, वापस विरोध के महान मार्च की शुरुआत के कुछ ही समय बाद, बेंसौदा ने एक बयान जारी किया था, जिसमें इजरायली सुरक्षा द्वारा क्रूर हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की गई थी।
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अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने 2015 से फिलिस्तीनियों पर इजरायल द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की प्रारंभिक जांच में उल्लेखनीय प्रगति की सूचना दी है, जिसके तहत गाजा सीमा पर 2018 के विरोध प्रदर्शन के दौरान, बस्तियों के निर्माण के विरोध में और घरों के विध्वंस के विरोध के दौरान वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम में यह ज्यादतिया हुई थी। 22 मई को, आईसीसी अभियोजक फतौ बेंसौदा को 13 जून, 2014 से इस क्षेत्र की स्थिति के लिए फिलिस्तीन राज्य सरकार से एक रेफरल प्राप्त हुआ था। फिलिस्तीन सरकार ने अभियोजक बेंसौदा से अनुरोध किया कि वह "न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अनुसार, फिलिस्तीन राज्य के पूरे क्षेत्र में पिछले और वर्तमान में चल रहे अपराधों, दमन और भविष्य में सम्भावित के बारे में न्यायालय सामने सही तस्वीर रखे "। "क्षेत्राधिकार, स्वीकार्यता और न्याय के हितों" के मुद्दों पर विचार करने के बाद अभियोजक ने कहा कि वह यह निर्धारित करेगा कि हालात की सही जांच की गई है या नहीं। हालांकि आईसीसी ने अपनी प्रारंभिक जांच में महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी है, लेकिन मुख्य अभियोजक फतौ बेंसौदा ने रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है कि आधिकारिक जांच शुरु करनी है या नहीं, और क्या उन्हें फिलीस्तीनी मुद्दे से निपटने का अधिकार था या नहीं।

अप्रैल में, ग्रेट रिटर्न मार्च की शुरुआत के कुछ ही समय बाद, बेंसौदा ने एक बयान जारी किया था, जिसमें इजरायली बलों द्वारा क्रूर हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त की गई थी। इजरायली रक्षा बलों के सैनिकों ने प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालो के खिलाफ घातक बल का उपयोग किया जिसमें 30 बच्चों सहित 170 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी, और 19,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे। अभियोजक के कार्यालय ने मृत और घायल पत्रकारों और चिकित्सा कर्मचारियों के उपर ध्यान दिया। नागरिकों और चिकित्सा कर्मचारियों पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक युद्ध अपराध माना जाता है। 

संयुक्त राष्ट्र, कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों, और अन्यों ने आईडीएफ के हमलों वाले नियमों और इजरायली बलों द्वारा बल के उपयोग की दृढ़ता से आलोचना की है। 18 मई को, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने 1/28-एस संकल्प अपनाया, जिससे इजरायल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों के दुरुपयोग की जांच के लिए जांच का एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया।

पूर्वी यरूशलेम समेत पश्चिम बैंक में युद्ध अपराधों के संबंध में, रिपोर्ट ने विशेष रूप से नोट किया कि इजरायल के अधिकारी पूर्वी यरूशलेम समेत नागरिकों को विस्थापित करने में शामिल हैं, और इस क्षेत्र में उनके अपने घरों से फिलिस्तीनियों को जबरन निकालने में शामिल थे। सेटलमैट से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्टें में वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम में फिलिस्तीनियों की भूमि का बहिष्कार और विनियमन शामिल है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्य अभियोजक के कार्यालय को उन अन्य अपराधों से संबंधित जानकारी भी मिली थी जो इजरायली अधिकारियों ने पूर्वी यरूशलेम सहित वेस्ट बैंक में किया था। ये आरोप विशेष रूप से उत्पीड़न, नागरिकों के जबरदस्ती विस्थापन और निष्कासन के साथ-साथ नस्लवाद के अपराध से संबंधित हैं।

कई संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों ने इज़राइल के कब्ज़ेवाली बस्तियों को अवैध ठहराया है, और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत, कब्जे वाले क्षेत्र में कब्जे वाले देश द्वारा निर्माण एक युद्ध अपराध है। अभियोजक के कार्यालय ने निपटारे से संबंधित इजरायल की सरकारी प्रक्रियाओं के कानूनी प्रावधानों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी कई फैसले को ध्यान में रखा है।
सौजन्य: पीपुल्स डिस्पैच

 

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