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मंदिर में जबरन प्रवेश करने को लेकर दलित महिला के खिलाफ दर्ज FIR राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द किया

मंदिर के ट्रस्टी इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं जिससे किसी को, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को पूजा करने के अधिकार से वंचित किया जा सके।
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फ़ोटो साभार : द मूकनायक

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उदयपुर के महाकालेश्वर मंदिर में जबरन प्रवेश करने के कथित प्रयास के लिए एक दलित महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। एफआईआर नंबर 217/2024, 14 मई, 2024 को उदयपुर के अंबामाता पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 448 (घर में जबरन घुसना), 427 (शरारत) और 143 (अवैध रूप से एकत्र होना) के तहत दर्ज की गई थी।

द मूकनायक की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में जाति-आधारित भेदभाव के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसमें कहा गया, "याचिकाकर्ता की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि धार्मिक स्थलों तक पहुंच ऐतिहासिक रूप से हाशिए के समुदायों के लिए प्रतिबंधित रही है। याचिकाकर्ता को प्रवेश से वंचित करना और उसके बाद आपराधिक शिकायत, जाति-आधारित भेदभाव का एक उदाहरण हो सकता है। ट्रस्टियों द्वारा इस तरह का भेदभावपूर्ण आचरण न केवल समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बल्कि सामाजिक बहिष्कार को भी बढ़ावा देता है, जो सभी नागरिकों, विशेष रूप से उत्पीड़ित समुदायों के लोगों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के संवैधानिक जिम्मेदारी के विपरीत है।"

न्यायमूर्ति अरुण मोंगा द्वारा सुनवाई किए गए मामले में उदयपुर के पुलिस अधीक्षक की शिकायत पर गौर किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी सपना निमावत और अन्य ने जबरन परिसर में प्रवेश करने का प्रयास करके मंदिर में अराजकता पैदा की थी। सब-इंस्पेक्टर राजीव शर्मा की गवाही के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई, जिन्होंने घटना को देखने का दावा किया था।

हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसे गलत उद्देश्यों से दर्ज किया गया है, खासकर तब जब मंदिर के ट्रस्टियों ने खुद कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी। अदालत ने यह भी कहा कि प्रस्तुत किए गए वीडियो साक्ष्य बलपूर्वक प्रवेश या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दावे को पुष्ट नहीं करते हैं।

न्यायालय द्वारा अहम टिप्पणियां

  • आपराधिक इरादे की कमी: न्यायमूर्ति मोंगा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईपीसी की धारा 448, 427 और 143 के आह्वान के लिए आपराधिक इरादा (मेन्स रीआ) एक शर्त है। अदालत को यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं मिला कि याचिकाकर्ता का इरादा नुकसान या क्षति पहुंचाने का था, क्योंकि उसका प्राथमिक उद्देश्य मंदिर तक पहुंचना था, जो अपने आप में एक वैध कार्य है।
  • मंदिरों तक लोगों की पहुंच: अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मंदिर पूजा के सार्वजनिक स्थान हैं, जो जाति या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए खुले हैं। न्यायमूर्ति मोंगा ने कहा कि मंदिर के ट्रस्टियों ने बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिससे लोगों की पहुंच बाधित हो गई और इस कृत्य ने याचिकाकर्ता के अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है।
  • जाति-आधारित भेदभाव: न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अनुसूचित जाति की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए कहा कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को धार्मिक स्थलों तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ा है। याचिकाकर्ता को पहुंच से वंचित करना और उसके बाद आपराधिक शिकायत दर्ज करना जाति-आधारित भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है।
  • ट्रस्ट के उद्देश्य संदिग्ध: न्यायालय ने इस बात पर चिंता जताई कि एफआईआर मंदिर के ट्रस्टियों के बजाय एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज की गई थी, जिसने घटना को देखने का दावा किया था। न्यायालय के अनुसार, इससे एफआईआर की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है।
  • जबरन प्रवेश करने या नुकसान का कोई सबूत नहीं: न्यायमूर्ति मोंगा ने ट्रस्ट के वकील द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को भी खारिज कर दिया, जिसमें एक महिला को बैरिकेड पार करने का प्रयास करते हुए दिखाने वाली तस्वीरें शामिल थीं। अदालत को बैरिकेड तोड़ने के लिए जबरन प्रवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला।

सबूतों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया साथ ही एफआईआर और सभी संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने फिर कहा कि मंदिर के ट्रस्टी इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं जिससे किसी को, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को पूजा करने के अधिकार से वंचित किया जा सके।

साभार : सबरंग 

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