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कल्याणकारी राज्य को अलविदा? 'लाभार्थियों' का स्वागत

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले, लाडली-बहन जैसी योजनाओं की घोषणा, नागरिकों को बुनियादी संवैधानिक अधिकारों वाले व्यक्ति के बजाय राज्य की ‘प्रजा’ बना रही है।
eknath
फ़ोटो साभार : PTI

निश्चित रूप से वक़्त बदल गया है।

पहले एक समय था जब एक साधारण नागरिक द्वारा भेजा गया पोस्टकार्ड न्यायपालिका को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

कोई नहीं जानता कि एक ईमानदार पत्रकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया कानूनी नोटिस भी कोई प्रभाव डाल पाएगा या नहीं।

इस कानूनी नोटिस का फोकस महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई उस योजना पर है, जिसका नाम लाडली बहन है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। राज्य में चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई इस योजना के तहत दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को दी जाने वाली 1,500 रुपये की राशि पर्याप्त है। देखना यह है कि कैसे इस तरह की मदद निर्भरता की संस्कृति को जन्म देती है और कैसे यह कल्याणकारी राज्य के पूरे विचार को प्रभावी ढंग से उलट देती है, नोटिस में ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं।

शायद, सरकार पहले के अवसरों की तरह ही अस्पष्टता बनाए रखेगी, जब उसने संतोषजनक जवाब देने से इनकार कर दिया था, कि महाराष्ट्र के लिए बनाई गई परियोजनाओं को अचानक गुजरात क्यों स्थानांतरित कर दिया गया या कैसे बहुत धूमधाम से बनाई गई और उद्घाटन की गई एक मूर्ति कुछ ही महीनों में ढह गई।

इस खास मामले (यानी लाडली बहिन वाले मामले में) में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने बहुत जरूरी सवाल पैदा किए हैं, जिन्हें अनुत्तरित नहीं छोड़ा जा सकता है।

कानूनी नोटिस में यह भी रेखांकित किया गया है कि इस योजना से सरकार को हर महीने 46,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जबकि सरकार ने इसके लागू करने के लिए पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक से 3,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है और इस पहल से राज्य की वित्तीय स्थिति पर और दबाव पड़ेगा। नतीजतन, इस योजना के लागू होने से महाराष्ट्र का अनुमानित राजकोषीय घाटा 3 फीसदी बढ़कर 4.6 फीसदी हो जाएगा।

मौद्रिक और अन्य बातों के अलावा, कानूनी नोटिस में ट्रांसजेंडर महिलाओं को इस योजना से बाहर रखने पर सवाल उठाया गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना, जो सरकार और महिलाओं के बीच भाई-बहन के रिश्ते को मानती है, संविधान निर्माताओं की समझदारी को ही पलट देती है, जिन्होंने इस रिश्ते को राज्य और नागरिक के रूप में परिकल्पित किया था।

एक अपेक्षित प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि ऐसी योजनाओं में कुछ भी नया नहीं है। सच है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आने के बाद से (चुनाव से पहले) ऐसी योजनाओं की शुरुआत आम बात हो गई है।

पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की तरह, जहां लाड़ली बहना योजना ने कथित तौर पर चुनावों में सत्तारूढ़ दल को लाभ पहुंचाया, यहां भी केंद्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 80 करोड़ भारतीयों को अगले पांच वर्षों तक 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा।

ऐसी योजनाओं का प्रचलन - जिनमें से कुछ तो विपक्षी सरकारों द्वारा भी शुरू की गई हैं - का यह मतलब नहीं है कि इनके बारे में वैध या क़ानूनी सवाल उठाना बंद कर दिया जाए।

यह विशेष मामला, जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार की हार के तुरंत बाद शुरू किया गया था, संबंधित तात्कालिक चिंताओं के कारण अधिक प्रासंगिक है।

बिना किसी दीर्घकालिक योजना के अचानक इस योजना की घोषणा का मतलब है कि अन्य वंचित तबकों या जरूरतमंद वर्गों को दी जाने वाली सब्सिडी के भुगतान पर भी गंभीर असर पड़ेगा, जो पहले से ही चल रही है। केंद्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने हाल ही में एक सार्वजनिक सभा में खुद इस बात को रेखांकित किया था। महाराष्ट्र की तंग वित्तीय स्थिति के बारे में बताते हुए, जहां पहले से ही कर्ज काफी है, उन्होंने इस योजना की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया था।

आम लोगों के लिए इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार ने एक लोकप्रिय दिखने वाली योजना शुरू की है, जो मूलतः महिलाओं को प्रभावित करने और चुनाव जीतने के लिए कुछ टुकड़े उनके सामने फेंकती है। और साथ ही, उसने समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों को 'भूखा रखने या वंचित करने' का तरीका भी खोज लिया है, जो पहले से ही इस तरह की सब्सिडी हासिल कर रहे हैं।

इन घटनाक्रमों पर नज़र डालने से यह साफ़ हो जाता है कि महाराष्ट्र ने नागरिकों को उनसे संबंधित निर्णय लेने में वास्तविक भागीदारी से वंचित कर दिया है। दूसरा, जिस जल्दबाजी में इस योजना को शुरू किया गया, वह राज्य द्वारा अपने नागरिकों को 'शिशु' बनाने के समान है। इसने उनके बीच विभाजन और संदेह की भावना भी पैदा की है।

यह धीरे-धीरे, लेकिन बहुत चुपचाप, लोकतंत्र और उसके नागरिकों के बीच के समझौते को तोड़ रहा है - जहां अधिकारों/सुविधाओं की मांग करना नागरिक का कर्तव्य है और इसे पूरा करना राज्य का कर्तव्य है, जहां नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है या यहां तक कि उनके बारे में लिए जा रहे निर्णयों पर परामर्श लेने का अधिकार भी है।

शायद ‘सत्ताधारियों’ की नजर में लोकतंत्र और उसके नागरिकों के बीच इस तरह के समझौते के दिन बहुत पहले खत्म हो चुके हैं और वे उन दिनों की लालसा करते हैं जब लोगों के साथ ‘प्रजा’ की तरह व्यवहार किया जाता था जो राजाओं, महाराजाओं या सामंती प्रभुओं की दया पर निर्भर थे।

इस तरह की उदारता पर प्रधानमंत्री की तस्वीर प्रदर्शित करने का अशिष्ट आग्रह या जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान के मालिक को प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर प्रदर्शित न करने के लिए फटकार लगाई, या खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का महिमामंडन किया कि लोग इस तरह की मदद को किस तरह देखते हैं, यह उनकी विश्वदृष्टि को उजागर करता है।

इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या हिंदुत्व बिरादरी के तत्कालीन नेताओं - जिनके साथ मोदी और केंद्र और विभिन्न राज्यों में उनके सभी सहयोगी अभी भी निष्ठा रखते हैं - ने 'एक व्यक्ति, एक वोट' के वादे पर आधारित संविधान के निर्माण का विरोध किया था और मनुस्मृति को स्वतंत्र भारत का नया संविधान बनाने पर जोर दिया था।

आज हम जो देख रहे हैं वह यह है कि अधिकार संपन्न व्यक्ति होने के बावजूद एक आम नागरिक को प्रभावी रूप से राज्य की दया पर छोड़ दिया जा रहा है। यह मूल रूप से एक नए रिश्ते की शुरूआत है जहां पुराने रिश्ते को वास्तविक रूप से (कानूनी रूप से नहीं) एक पूरी तरह से अजीब ढांचे के तहत प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जिसमें वह केवल एक लाभार्थी है, नागरिक नहीं, बल्कि मात्र एक प्रजा है।

इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि विश्लेषकों ने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के आने के साथ ही ऐसी स्थिति के उभरने की कल्पना की थी। अपने पहले ही सार्वजनिक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही गर्व के साथ घोषणा की थी कि उनकी सरकार 'सुशासन' या जिसे उन्होंने 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' कहा था, की शुरुआत करेगी। एक ऐसा विचार जिसकी काफ़ी आलोचना हुई थी।

'सुशासन' के विचार को उजागर करते हुए विश्लेषकों ने विस्तार से बताया कि इसका मतलब 'कल्याणकारी व्यय' पर हमला है और यह 'आर्थिक रूप से एक बुरा विचार' है। आलोचना में नीति-निर्माण में 'राजनीतिक हस्तक्षेप' के बजाय 'अनिर्वाचित विशेषज्ञों' की भूमिका पर भी जोर दिया गया।

जबकि जवाबदेही, पारदर्शिता, सशक्तिकरण या यहां तक कि नागरिक भागीदारी के विचारों को मोदी सरकार के इस 'सुशासन एजेंडे' के साथ जोड़ा गया था, इन्हें 'सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ' में नहीं बल्कि मूल रूप से 'सुशासन के नवउदारवादी दृष्टिकोण के एक अभिन्न अंग' के रूप में आगे बढ़ाया गया था।

पुराने ढांचे में सशक्तिकरण के पूरे विचार का एक अलग अर्थ है। अब इसका मतलब है 'तकनीक या ई-गवर्नेंस' के माध्यम से वंचित तबकों को शक्ति देना और यह शब्द के मूल अर्थ पर एक 'क्रूर मजाक' बन गया है। लेख में, लेखक (जी संपत) ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि सुशासन का अर्थ है "राजनीति - जो लोकतंत्र का सार है - को "प्रबंधन" और "अधिकारों के बिना नागरिकता" से बदलना।"

हाल ही में, विद्वानों और विश्लेषकों ने इस बारे में लिखा है कि कैसे ऐसी योजनाएं मूल रूप से अधिकार-धारक नागरिक को एक 'प्रजाय', एक 'लाभार्थी' में बदल रही हैं या कैसे "..यह 'तकनीकी-पैतृकवाद' गरीबों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने पर आधारित नहीं है; इसके बजाय यह एक व्यक्तित्व-केंद्रित नेतृत्व के साथ सीधे जुड़ाव और "कल्याणकारी, जो सामाजिक नागरिकता को आगे बढ़ाने और एकजुटता बनाने जैसे किसी भी मुक्ति लक्ष्य से खुद को अलग कर लेता है। इसके बजाय, यह नागरिकों को सक्रिय दावा करने वाले, अधिकार-धारक अभिनेताओं के बजाय राज्य की उदारता के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता (लाभार्थी) के रूप में प्रस्तुत करता है।

स्पष्ट शब्दों में कहें तो, इस तकनीकी-पैतृक कल्याणवाद का और अधिक विश्लेषण करने की जरूरत है, जिसने वितरण संघर्ष को प्रभावी रूप से अराजनीतिक बना दिया है या जब हमारे पास मतदाता हैं, तो इसका लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, यह देखने की जरूरत है, क्योंकि वे अधिकार-धारक व्यक्ति नहीं, बल्कि मजदूर हैं, तथा यह भी देखने के जरूरत है कि यह लोकतांत्रिक जवाबदेही को किस प्रकार आकार देता है।

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। यह उनके निजी विचार हैं।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल आलेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें–

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