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न्यूज़क्लिक के संस्थापक व प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी अवैध : सुप्रीम कोर्ट 

प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 अक्टूबर 2023 को रिमांड का आदेश देने से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी या उनके वकील को रिमांड आवेदन की प्रति नहीं दी गई थी।
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत एक मामले के संबंध में न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में न्यूजक्लिक ने एक्स पर पोस्ट किया, "स्वतंत्र मीडिया के लिए एक अच्छा दिन है।"

पुरकायस्थ और समाचार पोर्टल के प्रशासनिक प्रमुख अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर, 2023 को सुबह-सुबह करीब 80 पत्रकारों, कंट्रिब्यूटर्स, फ्रीलांर्स और कर्मचारियों के घरों पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया था। इस साल जनवरी में सरकारी गवाह बनने के बाद चक्रवर्ती को हाल ही में रिहा कर दिया गया।

न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख में बिना किसी सबूत के लगाए गए आरोपों के बाद ये छापे मारे गए थे। ये आरोप लगाए गए थे कि पोर्टल को चीनी सरकार द्वारा 'प्रोपगेंडा फैलाने' के लिए फंडिंग किया जा रहा था।

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बुधवार को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि 77 वर्षीय पुरकायस्थ को जमानत बांड जमा करने की शर्त पर रिहा किया जाए। अदालत ने कहा कि पुरकायस्थ को बिना किसी जमानतदार के रिहा किया जा सकता था, लेकिन चूंकि मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए उन्हें जमानत देनी होगी। मामले में 8,000 पन्नों का आरोपपत्र अप्रैल के अंत में दायर किया गया था, जिसे न्यूज़क्लिक ने "मनगढ़ंत" और "आधारहीन" करार दिया था। दिल्ली की एक अदालत आरोप तय करने को लेकर 31 मई को मामले की सुनवाई करेगी।

अदालत ने कहा कि 4 अक्टूबर, 2023 को रिमांड आदेश पारित करने से पहले पुरकायस्थ या उनके वकील को रिमांड आवेदन की प्रति प्रनहीं दी गई थी, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ।

रिपोर्ट के अनुसार, आदेश में कहा गया है, "अपीलकर्ता को रिमांड आवेदन की प्रति नहीं दी गई थी। यह पंकज बंसल मामले के बाद अपीलकर्ता की गिरफ्तारी को प्रभावित करता है।"

एनवाईटी की रिपोर्ट के बाद दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, पुरकायस्थ पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से विदेशी फंड में करोड़ों रुपये प्राप्त किए और इसका इस्तेमाल "भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को बाधित करने" के इरादे से किया। "विघटनकारी" के रूप में सूचीबद्ध मामलों में सीएए विरोधी प्रदर्शन, किसान आंदोलन, कोविड से निपटने को लेकर सरकार की आलोचना और अचानक तालाबंदी समेत अन्य मामले शामिल हैं।

एक बयान में, न्यूज़क्लिक ने कहा कि ये आरोपपत्र ''आरोपों' के रूप में पेश किए जा रहे जांच अधिकारी की राय के अलावा और कुछ नहीं है। इन आरोपों का न्यूज़क्लिक और प्रबीर द्वारा दृढ़ता से विरोध किया जाएगा।''

न्यूज़क्लिक ने कहा कि दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा की गई जांच "हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता" को निशाना बनाने का प्रयास था और हमारे खिलाफ लगाए गए सभी "आरोप मनगढ़ंत और निराधार हैं।" ये आरोप 'संरक्षित गवाहों' के बयानों पर आधारित हैं जिन्हें अदालत में साबित किया जाना है। इन बयानों का समर्थन करने के लिए कोई पुष्टिकारक सामग्री नहीं है…।”

असहमति की कवरेज करने वाले स्वतंत्र मीडिया संगठनों और पत्रकारों को निशाना बनाना भारत में एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन गई है। इसकी पुष्टि देश के गिरते प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से होती है, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक-2024 में गिरकर 159 पर आ गया है।

अंग्रेज़ी में प्रकाशित मूल लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

SC Holds Arrest of NewsClick's Prabir Purkayastha ‘Illegal’

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