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असम सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम को 'अप्रचलित' बताकर निरस्त किया

सरकार ने कहा है कि यह राज्य में समान नागरिक संहिता लाने की दिशा में एक और कदम है
Assam
फोटो साभार : इंडिया टूडे

23 फरवरी को, भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द कर दिया है। इस कानून के दायरे में मुस्लिमों की लगभग एक तिहाई आबादी (35%) थी। शुक्रवार को देर शाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि उन्होंने 88 साल पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को रद्द कर दिया है।
 
इससे पहले, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा के बाद, हिमंत बिस्वा सरमा ने आवाज उठाई थी और वादा किया था कि वह इसे असम में भी जारी करेंगे।
 
हिमंत बिस्वा सरमा ने बैठक के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर निम्नलिखित पोस्ट किया, “23.2.2024 को, असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
 
असम के कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने एक प्रेस वार्ता में असम मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम 1935 को निरस्त करने और यूसीसी को मंजूरी देने के बारे में बात की। बरुआ ने इसे "बहुत महत्वपूर्ण निर्णय" बताया और कहा, "माननीय मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम समान नागरिक संहिता की ओर जा रहे हैं, इसलिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, वह है असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम , 1935, निरस्त कर दिया जाएगा और कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसे सभी मामले विशेष विवाह अधिनियम के तहत हों।'' उन्होंने इस अधिनियम को एक औपनिवेशिक अधिनियम भी करार दिया जिसने आज के समाज में अपना महत्व खो दिया है। उन्होंने आगे इस अधिनियम की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह बाल विवाह को अनुमति देता है, और तर्क दिया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का लंबे समय से बाल विवाह को खत्म करने का लक्ष्य था, उन्होंने कहा, "यह पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष की स्वीकार्य आयु से पहले विवाह को पंजीकृत करने की गुंजाइश प्रदान करता है।" 
 
असम सरकार के अनुसार, अब निरस्त अधिनियम, जिसमें पहले 94 रजिस्ट्रारों को विवाह या तलाक पंजीकरण की देखरेख के लिए अधिकृत किया गया था, को कथित तौर पर विशेष विवाह अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। राज्य अब उन 94 रजिस्ट्रारों को अपने अधिकार में ले लेगा जो पहले अब निरस्त अधिनियम के साथ काम कर रहे थे। राज्य सरकार ने कथित तौर पर उन्हें 2 लाख रुपये का एकमुश्त वित्तीय मुआवजा देने की पेशकश की है।
 
बाल विवाह पर राज्य सरकार की कार्रवाई के तहत, पिछले सितंबर में असम पुलिस ने 4000 से अधिक एफआईआर के तहत 3000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अधिकांश बंगाली भाषी मुस्लिम थे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने नौ लोगों को अग्रिम जमानत देते हुए इस अधिनियम पर सवाल उठाया था।
 
फरवरी 2023 में, एक याचिका के जवाब में, न्यायमूर्ति सुमन श्याम ने मौखिक रूप से कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के तहत आरोप और बाल विवाह के आरोपियों के खिलाफ बलात्कार के आरोप "बिल्कुल अजीब" आरोप हैं। न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत देते हुए राज्य सरकार की निंदा करते हुए कहा, "वहां बच्चे, परिवार के सदस्य, बूढ़े लोग हैं... जाहिर तौर पर यह एक बुरा विचार है।"

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