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दिल्ली पुलिस ने दिलशाद गार्डन में ‘घृणा भाषण’ को लेकर प्राथमिकी दर्ज की

पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) आर. सत्यसुंदरम ने कहा, ‘‘पुलिस से अनुमति न लेने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत आयोजकों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है।’’
Parvesh Verma

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ऐसा आरोप है कि इस कार्यक्रम में कुछ वक्ताओं ने कथित तौर पर घृणा भाषण दिए थे।

पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) आर. सत्यसुंदरम ने कहा, ‘‘पुलिस से अनुमति न लेने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) के तहत आयोजकों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है।’’

यह कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद (विहिप) समेत कई हिंदू संगठनों ने आयोजित किया था।

विहिप के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि उन्हें प्राथमिकी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है।

दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवेश वर्मा ने रविवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि उत्तरपूर्वी दिल्ली में एक हिंदू युवक की हत्या के विरोध में एक खास समुदाय का पूरी तरह बहिष्कार करना चाहिए।

मनीष (19) की एक अक्टूबर को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में कथित तौर पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने मामले में सभी आरोपियों आलम, बिलाल और फैजान को गिरफ्तार कर लिया है।

हिंदू युवक की हत्या के विरोध में रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम के कथित वीडियो में वर्मा को यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘‘जहां कहीं भी वे आपसे मिले तो उन्हें सीधा करने का एक ही तरीका है – पूर्ण बहिष्कार। क्या आप मुझसे सहमत हैं?’’

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