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रिपब्लिकन ने अमेरिकी सीनेट में मतदान के अधिकारों की रक्षा करने वाले बिल को रोका

पार्टी लाइनों के साथ वोट विभाजित होने के बाद प्रस्तावित बिल 'फॉर द पीपल एक्ट' सीनेट में जाने के लिए आवश्यक 60 वोट को प्राप्त नहीं कर सका, जिससे ये अनिश्चित काल के अधर में लटक गया।
रिपब्लिकन ने अमेरिकी सीनेट में मतदान के अधिकारों की रक्षा करने वाले बिल को रोका

सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी से खास छूट के बावजूद अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट में एक प्रमुख मतदान अधिकार विधेयक को रोकने के लिए मतदान किया। मंगलवार 22 जून को अमेरिकी सीनेट 'फॉर द पीपल एक्ट' या S1 को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मतदान को लेकर पार्टी लाइनों के साथ आधे-आध में बंटा हुआ था। इस बिल का उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा मतदान करने को सीमित करने के प्रयासों को समाप्त करना था।

100 सदस्यीय सदन में विधेयक को बहस के लिए पेश करने के लिए 60 मतों की आवश्यकता थी लेकिन सभी 50 रिपब्लिकन सीनेटरों ने इसके खिलाफ मतदान किया जिससे ये विधेयक अधर में लटक गया। 2020 के आम चुनाव के बाद से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी ने ऐसे कानूनों की वकालत की है जिसको लेकर नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह मतदान करने को काफी सीमित कर देगा।

यदि यह पारित किया जाता है तो फॉर द पीपल एक्ट मानकीकृत संघीय चुनाव नियमों को स्थापित करता, संघीय चुनाव आयोग में सुधार करता, संघीय अनुमोदन के बिना राज्यों की क्षमता को सीमित करता (इस प्रकार अनुचित लाभ की नियत से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण को सीमित करता), सुधार अभियान वित्तपोषण प्रावधानों और कांग्रेस, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय सहित प्रमुख संघीय पदों के लिए नए नैतिकता नियम तैयार करता।

इस साल मार्च में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पारित किए गए मूल बिल में से कई इन नियमों को सीनेट में कथित उदारवादी रिपब्लिकन से समर्थन हासिल करने के लिए संशोधित किया गया था। लेकिन ये बिल सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी से पूर्ण समर्थन हासिल करने में भी विफल रहा और कई वरिष्ठ सीनेटरों जैसे जो मनचिन ने बिल के बारे में संदेह जाहिर किया।

नवंबर 2020 में चुनाव संपन्न होने के बाद से विभिन्न राज्य विधानसभाओं में करीब 400 बिल पेश किए गए हैं। रिपब्लिकन ने कहा है कि 2020 के चुनावों में होने वाली इस तरह की धोखाधड़ी के निराधार दावों के आधार पर आधारित मतदाता धोखाधड़ी और हेरफेर को रोकने के लिए ये उपाय आवश्यक हैं।

बैलट एक्सेस एडवोकेसी ग्रुप वोटिंग राइट्स लैब के अनुसार रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व वाले 18 राज्यों ने 30 ऐसे कानून बनाए हैं और आने वाले महीनों में अन्य राज्य के इसी रुख का पालन करने की उम्मीद है। इस समूह ने कहा कि इन कानूनों से 36 मिलियन मतदाताओं या सभी पात्र मतदाताओं में से लगभग 15% के प्रभावित होने का अनुमान है।

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