सीएए विरोधी भाषण: भीड़ उकसाने के ख़िलाफ़ ‘अपर्याप्त और आधे-अधूरे सुबूत’, फिर भी शरजील इमाम को ज़मानत से इनकार
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम को दिसंबर 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA)-राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर उनके कथित भड़काऊ भाषण के सिलसिले में ज़मानत देने से इनकार कर दिया, भले ही अदालत ने पाया कि इमाम के ख़िलाफ़ इस बात के सबूत ‘अपर्याप्त और आधे-अधूरे’ हैं कि उनके भाषण ने भीड़ को दंगा करने और पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया था।
अदालत ने कहा, "अभियोजन की ओर से न तो किसी चश्मदीद गवाह का हवाला दिया गया है और न ही रिकॉर्ड पर कोई इस तरह के अन्य सबूत हैं कि सह-आरोपी को उकसाया गया और प्रार्थी / आरोपी शरजील इमाम के भाषण को सुनकर दंगा आदि का कथित कार्य किया था।"
इसमें कहा गया है, "जांच एजेंसी का प्रतिपादित सिद्धांत एक ऐसी खाई छोड़ देता है, जिससे तबतक एक अधूरी तस्वीर बनाती है, जबतक कि अनुमानों और क़यासों का सहारे या अनिवार्य रूप से प्रार्थी / आरोपी शरजील इमाम और सह-आरोपी के ख़ुलासे वाले बयान पर भरोसा करके इस अंतराल को नहीं भरा जाता।"
हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अनुज अग्रवाल ने कहा कि जहां तक इमाम के भाषण का सम्बन्ध है, तो यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए (देशद्रोह) और 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाये रखने के प्रतिकूल कार्य करने) का उल्लंघन है और यह स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक/विभाजनकारी तर्ज पर था।
न्यायाधीश ने इमाम को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा, "मेरे विचार में, आग लगाने वाले भाषण के स्वर और मुराद का सार्वजनिक शांति, समाज के अमन और सद्भाव को कमज़ोर करने वाला प्रभाव पड़ता है।" इमाम अलग-अलग राज्यों में अपने भाषणों को लेकर कई प्राथमिकी में अभियोजन का सामना कर रहे हैं। एक प्राथमिकी में तो वह सख़्त ग़ैर-क़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपों का भी सामना कर रहा है।
मौजूदा मामला 13 दिसंबर, 2019 को दिल्ली में इमाम के उस भाषण से जुड़ा हुआ है, जिसके ख़िलाफ़ दिल्ली के न्यू फ़्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि इमाम को सीएए और एनआरसी को लेकर एक विशेष धार्मिक समुदाय के मन में बेवजह भय पैदा करके सरकार के ख़िलाफ़ उन्हें भड़काते हुए देखा गया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक़, इमाम के दिये भाषण देशद्रोही, सांप्रदायिक / विभाजनकारी प्रकृति के थे और उनका मक़सद अलग-अलग धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना था। आरोप लगाया गया कि इमाम के कहने पर ही सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन के दौरान जामिया नगर इलाक़े में 3,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया और कई वाहनों को आग लगा दी।
इमाम के ख़िलाफ़ दर्ज की गयी प्राथमिकी के बाद उनके ख़िलाफ़ धारा 124ए/153ए के तहत अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की गयी। उन पर आईपीसी की धारा 143/147/148/149/186/353/332/333/307/308/427/435/323/341/120बी/34,सह-अभियुक्तों को उकसाने के लिए आईपीसी की धारा 109 की सहायता से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम की धारा 3/4 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत भी आरोप पत्र दायर किया गया था।
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साभार: द लीफ़लेट
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