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नरेन्द्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या की जाँच में हो रही देरी पर हाई कोर्ट ने जताई नाराज़गी

देश एक ‘‘दुखद स्थिति” से गुज़र रहा है जहाँ न ही स्वतंत्र रूप से कोई घूम सकता और न ही बात कर सकता है- बम्बई हाई कोर्ट
दाभोलकर
Image Courtesy: The Quint

नरेन्द्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या की जाँच में हो रही देरी पर बम्बई उच्च न्यायालय ने एजेंसियों को फटकार लगाई है। न्यायालय ने एजेंसियों से कहा कि देश एक ‘दुखद स्थिति’  से गुज़र रहा है और एजेंसियाँ इसे गंभीरता से नहीं ले रही हैं।

न्यायमूर्ति एस.सी.धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने गुरूवार को केस की सुनवाई के दौरान कहा कि वह जाँच से संतुष्ठ नहीं हैं।

ज्ञात हो कि 17 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई के दौरान एजेंसियों ने कोर्ट के समक्ष कहा था कि कोर्ट हमें गोपनीय रिपोर्ट अपने चैम्बर में प्रस्तुत करने की अनुमति दे क्योंकि रिपोर्ट में कुछ संवेदनशील बाते हैं जो सार्वजनिक रूप से कोर्ट में पेश नहीं की जा सकती।

वही गोपनीय रिपोर्ट बुधवार को सीबीआइ, सीआईडी व महाराष्ट्र के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जज के समक्ष पेश की थी। कल सुनवाई के दौरान न्यायालय ने वापस कर दिया और कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ भी गोपनीय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट में केस से संबधित कोई भी नई बात नहीं थी, रिपोर्ट देखकर ऐसा लग रहा था कि इस केस में ठोस प्रगति नहीं हुई है।

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पीठ ने कहा कि यह रिपोर्ट सीबीआई और सीआईडी के प्रमुख को सम्मन देने के बाद न्यायालय में पेश की गई है। जिस तरह की रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गई है इससे यह दिखता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है।

सामाजिक कार्यकर्त्ता नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त 2013 को पुणे में कर दी गई थी। गोविंद पानसरे एक तर्कविद व किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से राय रखने वाले व्यक्ति थे। पानसरे को 16 फरवरी 2015 को गोली मार दी गई थी, इसके बाद उनकी मौत अस्पताल में 20 फरवरी को हो गई। ज्ञात हो कि दोनों हत्याओं की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) व महाराष्ट्र सीआईडी कर रही है।

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पीठ ने कहा कि जब देश एक ‘दुखद स्थिति’  से गुज़र रहा हो, जहाँ लोग स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता या किसी से खुल कर बात नहीं कर सकता, तब जाँच एजेंसियाँ इस केस को अत्यावश्यक नहीं समझ रहीं है। ऐसी स्थिति में केस में तात्कालिकता नहीं दिखाना बहुत दुखद है।

नरेन्द्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे के परिवार वालों ने कोर्ट में याचिका दायर कर यह आरोप लगाया था कि इतना संवेदनशील केस होने के बावजूद, एजेंसियों ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी याचिका पर न्यायालय सुनवाई कर रहा था।

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद अगर एजेंसियाँ इस तरह के परिणम देंगी तो यह बिल्कुल दुखद है,  हम आपकी जाँच से प्रभावित नहीं है। न्यायालय ने एजेंसियों से पुछा कि क्या आप समाज में हो रहे अपराधों के मामलों का ऐसे निपटारा करते हैं।

न्यायालय ने कहा कि आजकल कोई भी अपने हाथ में कानून ले लेता है, पत्थरबाजी, बसों में आग लगाना आज कल आम हो गया है...न्यायालय ने आगे कहा कि आप की प्राथमिकता क्या है? एक राज्य है, सरकार है। सरकार तो कल बदल सकती हैं, लेकिन राज्य तो स्थाई है जो लाखों लोगों का घर है उनका क्या?

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हालांकि यह बात अब छिपी नहीं है कि इन हत्याओं के पीछे किन संस्थाओं का हाथ है। स्वतंत्र विचारक व सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनकी भी हत्या पिछले कुछ दिनों में हुई है, उन सब के हत्यारे कहीं न कहीं कट्टरवादी हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अब देखना होगा कि सरकार का तोता कही जानी वाली एजेंसियाँ न्यायालय की फटकार के बाद जाँच में कितनी तेज़ी करती है और मुजरिमों को कठघरे में कितनी जल्दी खड़ी करती है?

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