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महाराष्ट्र: 6 महीने में 400 लोगों ने किया नाबालिग का कथित दुष्कर्म, प्रशासन पर उठे सवाल!

इस पूरे मामले में कानून की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी खुद सवालों के घेरे में हैं। पीड़िता ने अपनी शिकायत में एक पुलिसकर्मी पर बकायदा शोषण का आरोप भी लगाया है।
maharastra police

महाराष्ट्र से आए दिन दिल दहलाने वली हत्या, बलात्कार की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। मामला नागपुर में नाबालिग से दो घंटे में दो बार दुष्कर्म का हो या ठाणे में पांच साल की मासूम का रेप सभी घटनाएं कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े करती हैं। अब बीड जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ 6 महीने के भीतर 400 लोगों द्वारा दुष्कर्म का कथित वाक्या सामने आया है। इस पूरे मामले में कानून की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी खुद सवालों के घेरे में हैं। पीड़िता ने अपनी शिकायत में एक पुलिसकर्मी पर बकायदा शोषण का आरोप भी लगाया है।

बता दें कि बीड की इस घटना से पहले हालही में डोंबिवली में कुछ सप्ताह पहले 33 लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद ठाणे जिले में सामूहिक बलात्कार की हैरान करने वाली घटना साममने आई थी तब लोगों का सड़क पर गुस्सा भी देखने को मिला था। अब एक बार फिर बीड की घटना ने एक बीर फिर ठाकरे सरकार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैँ।

क्या है पूरा मामला?

बलात्कार के इस नए मामले में लोकमत में छपी रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी मां का दो साल पहले निधन हो गया था। करीब आठ महीने पहले उसके पिता ने उसकी शादी करवा दी थी। ससुरालवाले उसे पीटते थे, उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। ऐसे में वो वहां से भागकर अपने पिता के पास लौट गई। लेकिन पिता ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो वह बीड ज़िले के अंबाजोगई में एक बस स्टैंड पर भीख मांगने लगी।

यहां पर दो लोगों ने उसे नौकरी दिलाने का वादा किया और नौकरी के नाम पर उसका रेप किया। इसके बाद छह महीने तक 400 अलग-अलग लोगों ने उसका रेप किया। अभी पीड़िता दो महीने की गर्भवती है।

पीड़िता ने बाल कल्याण समिति के फ़र्स्ट-क्लास मजिस्ट्रेट को बताया, "मेरे साथ कई लोगों ने दुर्व्यवहार किया है। मैं शिकायत दर्ज करने के लिए कई बार अंबाजोगई पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस अक्सर मेरा पीछा करती थी। मेरी बात सुनने के बाद भी दोषियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुझे एक पुलिस कर्मचारी ने प्रताड़ित भी किया है।”

इस मामले में लड़की के पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी रेप के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।

पुलिस का क्या कहना है?

बीड के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजा रामसामी ने मीडिया बताया कि पीड़िता विवाहित है और दो महीने की गर्भवती है। उसकी शिकायत के आधार पर बाल विवाह अधिनियाम, दुष्कर्म, उत्पीड़न और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसपी के अनुसार पीड़िता के साथ कथित तौर पर पिछले छह महीने में 400 लोगों ने दुष्कर्म किया और कुछ पुलिस कर्मियों ने भी उसका शारीरिक शोषण किया था। उन्होंने कहा कि मामले में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

क़ानून व्यवस्था का बुरा हाल

यूं तो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की स्थिति यही है। निर्भया कांड के बाद जनता के फूटे गुस्से के चलते भारतीय दण्ड संहिता में हुए महत्वपूर्ण बदलाव के बावजूद देश में बलात्कार के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। आज भी परिस्थिति ज्यों कि त्यों हैं। राष्‍ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्‍यूरो के 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ 88 बलात्कार की घटनाएँ सामने आती हैं। अगर और ध्यान से इन आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि स्थिति इतनी भयावह है कि 88 महिलाओं में से 14 नाबालिग लड़कियां होती हैं। बलात्कार के मामलों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद, दूसरे नंबर पर है, जहाँ हर रोज़ करीबन17महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएँ सामने आती हैं।

यह सिर्फ इसी मामले की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश की स्थिति दिखाने वाले आधिकारिक आंकड़े हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है लेकिन जब मामले दर्ज होते हैं तो अदालतों में उन पर सुनवाई पूरी होने में सालों लग जाते हैं और उसके बाद भी बहुत ही कम मामलों में जुर्म साबित होता है और मुजरिम को सजा होती है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश में रोज कम से कम 88 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं लेकिन इनमें अपराध सिद्धि यानी कन्विक्शन की दर सिर्फ 27.8 प्रतिशत है।

यानी हर 100 मामलों में से सिर्फ करीब 28 मामलों में अपराध सिद्ध हो पाता है और दोषी को सजा हो पाती है। इस मामले में सबूत पर्याप्त जुटाए गए हैं या नहीं और पुलिस की जांच विश्वसनीय है या नहीं यह तो बाद में ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी इस मामले का अंत नहीं हुआ है। न ही अंत हुआ है महिलाओं के खिलाफ शासन-प्रशासन के लापरवाही भरे रवैये का, जो पीड़ित को शारीरिक के साथ साथ मानसिक कष्ट भी देती है।

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