पब्लिक डिबेट कीजिए : जस्टिस लोकुर व शाह, पत्रकार एन राम ने लोकसभा चुनाव पर मोदी और राहुल को न्योता दिया
नई दिल्ली: चुनावी भाषणों के बीच सार्वजनिक चर्चा में आई गिरावट, नफरत फैलाने वाले भाषण, आरोप-प्रत्यारोप को लेकर दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मदन बी॰ लोकुर और दिल्ली उच्च न्यायालय के एपी शाह और वरिष्ठ पत्रकार और द हिंदू के पूर्व संपादक एन राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित किया है।
एन राम के एक्स हैंडल पोस्ट पर किए गए पत्र जो दोनों नेताओं को संबोधित है, देश के तीन प्रतिष्ठित नागरिकों ने "प्रत्येक नागरिक के व्यापक हित" में एक गैर-पक्षपातपूर्ण सार्वजनिक बहस का प्रस्ताव रखा है।
यह देखते हुए कि सात चरण के लोकसभा चुनाव के तीन चरण पहले ही समाप्त हो चुके हैं, पत्र में सार्वजनिक भाषणों में "हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की बुनियाद" पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं।
“प्रधानमंत्री ने आरक्षण, अनुच्छेद 370 और धन-वितरण पर कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से संविधान के संभावित विरूपण, चुनावी बांड योजना और चीन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया है और उन्हें सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे से उनके घोषणापत्रों के बारे में भी पूछा है...'' पत्र में कहा गया है कि जनता के रूप में, उन्हें कोई ''सार्थक प्रतिक्रिया'' नहीं मिली है।
यह देखते हुए कि डिजिटल युग में, "गलत सूचना, गलत व्याख्या और हेरफेर की प्रवृत्ति" है, इसलिए पत्र में कहा गया है कि जनता द्वारा मतदान करते समय, उन्हें बेहतर निर्णय लेने के लिए यह बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण है कि वे अच्छी तरह से शिक्षित हों और उनके पास पूरी सूचना हो।
तीन प्रतिष्ठित नागरिकों ने कहा है कि, "इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हमारा मानना है कि गैर-पक्षपातपूर्ण और गैर-व्यावसायिक मंच पर सार्वजनिक बहस के माध्यम से हमारे राजनीतिक नेताओं को सीधे सुनने से नागरिकों को बहुत लाभ होगा", उन्होंने कहा कि इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया "हमारे चुनावों पर उत्सुकता से नज़र रख रही है यह बहुत जरूरी कदम होगा।"
पत्र दोनों नेताओं से जवाब के अनुरोध के साथ समाप्त होता है और आगे कहता है कि यदि वे खुद ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वे अपने किसी एक प्रतिनिधि को भेजने के अनुरोध को भी स्वीकार कर सकते हैं। इसमें कहा गया है, "बहस का स्थान, अवधि, मोड्रेटर्स और प्रारूप दोनों पक्षों के लिए सहमत शर्तों पर हो सकता है।"
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